Online Shopping से अगर हो गया है आपको ठगी का नुकसान तो यहां दर्ज करा सकते हैं शिकायत, देखें डिटेल्स



Online Shopping हमारी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन चुका है। बदलते दौर और बढ़ते डिजिटलाइजेशन ने भारत में काफी बदलाव लाया है। जिसकी वहह से लोग अब घर बैठे ही शॉपिंग की सुविधा का भी आनंद लेते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग या फिर लेन-देन के समय कई लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। यानी कि पैसे अकाउंट से कट तो जाते हैं पर जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचते। ऐसी स्थिति में यूजर को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।

फिर क्योंकि मामला ऑनलाइन से जुड़ा है तो कस्टमर केयर पर कॉल करना, कंपनी से संपर्क करना जैसे कदम काफी परेशान करने वाले होते हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको क्या करना होगा…

नियमों के बारे में जानें

भारत सरकार के उपभोक्ता विभाग ने इससे जुड़े कुछ नियम बनाए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाल हर व्यक्ति को इसकी प्राथमिक जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। इन नियमों के अनुसार कस्टमर को यह अधिकार है कि अगर उसे ई-कॉमर्स वेबसाइट से जुड़ी किसी चीज से परेशानी हुई है तो वह इसका हकदार है।

क्या कहते हैं नियम?

नियमों के मुताबिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ग्राहकों की किसी भी शिकायत का जवाब 48 घंटे के अंदर देना होगा। वहीं ग्राहकों की शिकायत मिलने के बाद कंपनी को एक महीने के अंदर उस शिकायत का निवारण भी करना जरूरी है। ग्राहक अपनी शिकायत कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके या वेबसाइट के जरिए दर्ज करा सकते हैं।

इसके अलावा अगर कंपनी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ग्राहक कंपनी के खिलाफ नीचे दिए गए लिंक पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकता है।


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Dr. Kirti Sisodhia

Content Writer

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