Delhi में प्रदूषण के खिलाफ कैंपन शुरू, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल



Delhi में प्रदूषण से लड़ने नए कैंपेन की शुरूआत की गई है। इसके तहत अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं, तो आपके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) होने पर ही पेट्रोल-डीजल मिलेगा। यह नियम 25 अक्टूबर से लागू हो जाएगी।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। यह फैसला आगामी सर्दी को देखते हुए लिया गया है। दरअसल सर्दी के मौसम बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषण का कहर भी बढ़ता है। इसके लिए दिल्ली में 15 पॉइंट का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) और विंटर एक्शन प्लान भी तैयार है, इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

इस कैंपेन के लिए दिल्ली सचिवालय में 24 घंटे काम करने वाला एक ग्रीन वॉर रूम तैयार किया गया है। ये वॉर रूम 3 अक्टूबर से लॉन्च होगा। पर्यावरण मंत्रालय के सभी विभागों को अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि NCR के इलाकों में GRAP लागू होने में गंभीरता नहीं दिखाई देती है। ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए इस मुहीम में जनभागीदारी को बढ़ाई जाएगी।

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ कैंपेन 6 अक्टूबर से

दिल्ली में 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैपेंन यानी धूल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कैपेंन की शुरूआत होगी। इसके लिए 500 स्क्वेयर मीटर से ज्यादा की कंस्ट्रक्शन साइट्स को वेब पोर्टल पर रजिस्टर होना अनिवार्य है। इसके अलावा पांच हजार स्क्वेयर मीटर से ज्यादा की साइटों पर स्मॉग गन लगाना आवश्यक किय गया है। वहीं जानकारी के अनुसार प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो भी प्राइवेट एजेंसियां काम करती हैं, उन्हें इसकी तैयारी भी करनी होगी।

इसके अलावा AQI 300-400 होने पर डीजल सेट बंद करना पड़ेगा। पार्किंग फीस बढ़ानी होगी, मेट्रो फेयर बढ़ाने के आदेश भी दिए जाएंगे। AQI 400-500 होने पर बाहर से आने वाली गाड़ियों पर बैन लगेगा। 450 से ज्यादा होने पर और कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसमें ऑड ईवन व्यवस्था नहीं है।

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Dr. Kirti Sisodia

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