

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटे के पालन को लेकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। आरक्षण के मुद्दे पर जब भी बात होती है ईडब्ल्यूएस (EWS) पर नजर जरूर जाती है। ऐसे में यह सवाल आता है कि ईडब्ल्यूएस कोटा आखिर है क्या? कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है और कौन इसके लिए पात्र है। इस लेख के माध्यम से हम आपको ईडब्ल्यूएस कोटे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं।
ईडब्ल्यूएस (EWS) के बारे में
EWS यानी कि Economically Weaker Section, जिसे हिंदी में कहा जाता है आर्थिक कमजोर वर्ग। इस कोटे के माध्यम से सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। यानी कि ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटे के अंतर्गत आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है।
2019 में हुआ था लागू
साल 2019 की जनवरी में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी, स्कूल और कॉलेज में आरक्षण देने के लिए आर्थिक आधार पर 10 फीसदी का आरक्षण को मंजूरी दी थी। इसे लागू करने के लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था।
ईडब्ल्यूएस में शामिल लोग
ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटे में केवल वही लोग शामिल होते हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। ऐसे परिवारों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल कर उन्हें 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाता है।
ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम और संपत्ति का सुबूत मांगा जाता है। इसके लिए आवेदकों को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
ईडब्ल्यूएस (EWS) सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस
ईडब्ल्यूएस (EWS) सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले नेशनल गर्वनमेंट सर्विस पोर्टल से ईडब्ल्यूएस का फॉर्म डाउनलोड करना होता है। इसके बाद आवेदन में मांगी गई जानकारी को सही भरकर फोटो लगाने के साथ हस्ताक्षर करना होगा।
इसके बाद फॉर्म को लोकल ऑथोरिटी या फिर तहसील के पटवारी या लेखपाल के पास जमा करवाना होता है। विभाग आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी की जांच करता है। सबकुछ सही मिलने पर आवेदक का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 21 दिनों के भीतर तैयार हो जाता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण भी करवाना होता है।
ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए जरूरी शर्तें
• ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदक के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
• अगर आवासीय प्लॉट है तो वह भी 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
• प्लॉट नगर पालिक के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए।
• इन सभी शर्तों को पूरा करने पर ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ लिया जा सकता है।