इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अब ट्रांसजेंडर भी बच्चा गोद ले सकेंगे!
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला ट्रांसजेंडर के हक में सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि- किसी भी ट्रांसजेंडर महिला के लिए बच्चे को गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोई भी ट्रांसजेंडर महिला किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है।
