भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में अब आवेदक ऑनलाइन आरटीआई की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी सुविधा देने वाला छत्तीसगढ़ देश का छठा राज्य है। आरटीआई आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया के तहत तीनों लेवल में (जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपील) देकर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने आयोग के लिए rtionline.cg.gov.in की वेबसाईट तैयार करवाई गई है, जिसमें आवेदक अपना आवेदन जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के समक्ष द्वितीय अपील आनलाइन को भेज सकेंगे। राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आनलाइन वेबपोर्टल (rtionline.cg.gov.in) के साफ्टवेयर का लोकार्पण किया गया।
भारत के कुछ राज्य आनलाइन बेवपोर्टल से दे रहे हैं सुविधा
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1040/ 2019 प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ एवं अन्य में छत्तीसगढ़ शासन को भी नोटिस जारी हुआ था, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्राप्ति हेतु आनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जाए। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा एवं कुछ राज्यों में आनलाइन बेवपोर्टल भी तैयार किया गया है। जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदक जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को आनलाइन भेज हैं।
डाक से आवेदन भेजने की जरूरत नहीं
इस सुविधा के तहत अब अधिनियम के तहत शुल्क भी आनलाइन जमा करवा सकते हैं। आयोग में द्वितीय अपील भेजने के लिए पोर्टल में आवेदक खुद को रजिस्ट्रेशन करने के बाद जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग में द्वितीय अपील आनलाइन भेज सकते हैं।
ऑनलाइन सुविधा से लाभ
राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को मिलेगा लाभ।
आवेदक को आवेदन आनलाईन अपलोड करने के साथ-साथ आनलाइन शुल्क जमा करने की सुविधा मिलेगी।
आवेदकों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर करने की जरूरत नहीं होगी।
विभागीय कार्यालयों में खुद आकर आवेदन जमा करने या फिर डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की अनिवार्यता खत्म होगी।
आनलाइन शुल्क जमा करने के तीन ऑप्शन
• नेट बैंकिग के द्वारा, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के द्वारा अथवा क्यू.आर. कोड की सहायता से किसी भी यूपीआई के माध्यम से|
• राज्य के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल में आनलाइन कर सकते हैं।
• प्रथम अपीलीय अधिकारियो एवं नोडल अधिकारी की जानकारी भरने संबंधितों को भेज सकते हैं।
जिसके बाद संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।