Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारत में वोटिंग की जा रही है। 7 चरणों में पूरा होने वाला ये चुनाव भारत का 18वां आम चुनाव है। ऐसे में क्या आप ये जानते हैं कि भारत में एक उम्मीदवार एक चुनाव में कितनी जगहों से चुनाव लड़ा सकता है। अगर नहीं तो इस आर्टिकल के जरिए आपको बताने जा रहे हैं एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट..
एक बार में दो जगहों से लड़ सकते हैं चुनाव
भारत के चुनाव में एक प्रत्याशी एक साथ दो जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People Act) की धारा 33 के तहत किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी के लिए सीटों की सीमा तय है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये है कि साल 1996 से पहले नेता कई सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ते थे। पर 1996 में इस नियम में संशोधन कर दिया गया। अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 (7) के तहत अधिकतम दो सीटों से ही चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है।
इतिहास क्या कहता है?
अगर इतिहास के पन्ने को पलटें तो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम राजनेता एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1957 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के तीन लोकसभा क्षेत्रों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़े थे।
एक साथ दोनों सीटों पर जीतने पर क्या ?
सामान्यत: किसी प्रत्याशी को किसी सीट से हार का डर होने पर वो दो जगहों से चुनाव लड़ता है। लेकिन अगर उम्मीदवार दोनों सीटों पर चुनाव जीत जाते हैं, तो नियम के अनुसार 10 दिनों के भीतर उन्हें एक सीट खाली करनी होती है। फिर छोड़ी गई सीट पर उपचुनाव होते हैं।
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Positive सार
दो सीटों से चुनाव लड़ने को लेकर कई बार मतभेद हुए हैं। लोग सवाल उठा चुके हैं कि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। इस नियम पर बाद में क्या बदलाव होते हैं ये तो समय ही बताएगा फिलहाल एक मतदाता होने की ये जिम्मेदारी है कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए और लोकतंत्र के इस त्यौहार में अपनी भूमिक निभानी चाहिए।