
Highlights:
- टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई के निर्देश।
- 28 दिनों की जगह 30 दिनों की होनी चाहिए रिचार्ज वैलिडिटी।
- साल में 13 बार मंथली रिचार्ज का बोझ होगा कम।
TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने मोबाइल ग्राहकों के हक में फैसला सुनाया है। TRAI ने 28 जनवरी को सभी टेलीकॉम कंपनियाों को यह निर्देश दिया है कि ग्राहकों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिनों की जगह 30 दिन की मिलनी चाहिए। इसके अलावा अब टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान में एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ देना होगा।
ग्राहकों पर 13 बार मंथली रिचार्ज का बोझ होगा कम
फिलहाल मौजूदा प्लान में ग्राहकों को जो रिचार्ज मिलता है उसमें 28 दिन की वैलिडिटी होती है। जिसकी वजह से कस्टमर को 1 साल में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है यानी कि मोबाइल ग्राहकों पर साल में 13 बार मंथली रिचार्ज का बोझ होता है। ट्राई के इस फैसले के बाद एक साल में कराए गए रिचार्ज की संख्या कम होगी और ग्राहकों के एक महीने के एक्स्ट्रा रिचार्ज के पैसे बचेंगे।
60 दिनों के अंदर टेलीकॉम कंपनियां लाएंगी प्लान
ट्राई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें सभी टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक खास टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इन प्लान्स की वैलिडिटी 30 दिनों की होनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर नियमों के आदेश का पालन किया जाए।
ट्राई के जारी बयान में यह कहा गया है कि साल 2021 में नवंबर के अंत में मोबाइल कस्टमर्स की संख्या बढ़ी है जिसमें बढ़ी हुई संख्या का आंकड़ा 119 करोड़ है। इस लिहाज से देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। ट्राइ के इस फैसले से मोबाइल उपभोक्ताओं की जेब को राहत मिलेगी।