RBI New Rule: रुपए पैसे, गहने या जरूरी डॉक्यूमेंट के लिए क्या आप बैंक का लॉकर यूज करते हैं। अगर हां तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लॉकर से जुड़े नए नियम की घोषणा की है। जिसके मुताबिक आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। जानते हैं क्या है ये नया नियम और जानेंगे कि बैंक लॉकर में आप क्या-क्या रख सकते हैं।
खबर में क्या है?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिवाइज्ड गाइडलाइन में ये कहा गया है कि नया एग्रीमेंट मौजूद लॉकरधारकों को भी करवाना होगा। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अनुसार बैंक लॉकर को सिर्फ वैध कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक के लॉकर में ज्वैलरी और डॉक्युमेंट्स जैसी कीमती चीजें ही रखी जा सकती हैं। लेकिन इसमें कैश और करंसी स्टोर नहीं किया जा सकता है।
RBI ने क्या कहा?
साल 2023 में RBI ने इस बात की घोषणा की थी कि अगर किसी ग्राहक को लॉकर लेना है तो मौजूदा समय में बैंक को उस ग्राहक के साथ नियम के अनुसार मुहर लगे कागज पर एक अग्रीमेंट साइन करना होगा। बैंक और ग्राहक दोनों के पास इस एग्रीमेंट की कॉपी होगी। ताकी ग्राहक भी अपने अधिकारों की जानकारी रख सके।
बैंक के लॉकर में नहीं रख सकते ये सामान
आरबीआई ने बैंकों को ये निर्देशित किया है कि ग्राहकों के साथ किए जाने वाले नए एग्रीमेंट में (RBI New Rule) साफ तौर पर इस बात का जिक्र होना चाहिए कि ग्राहक लॉकर में किन चीजों को नहीं रख सकता है और किन चीजों को रखने की मनाही होगी। RBI के अनुसार बैंक के लॉकर में गहने रखे जा सकते हैं लेकिन कैश, हथियार, खतरनाक चीजें या नशीले पदार्थों को रखना मना है।
नए नियम से नहीं होगा लॉकर का दुरुपयोग
RBI के इस नए नियम (RBI New Rule) से बैंक लॉकर का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंकों और ग्राहकों के बीच होने वाला यह एग्रीमेंट भारतीय बैंक संघ (Indian Banks Association) के एक मॉडल के अनुसार है।
Positive सार
सरकार ने बैंक लॉकर की सुविधा लोगों की संपत्तियों की सही सुरक्षा के लिए दिए हैं। लेकिन कई बार इसका उपयोग कैश और अवैध चीजों को छुपाने के लिए भी किया जाता है। आरबीआई के नए नियम से बैंक लॉकर का दुरुपयोग नहीं होगा।