- नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स स्कीम का आम आदमी को मिलेगा फायदा
- FD से मिल रहा है ज्यादा ब्याज
- इसमें निवेश करने पर टैक्स छूट का फायदा
भारत सरकार पोस्ट ऑफिस के जरिए निवेश करने का मौका दे रही है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) स्कीम पर सरकार ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। यही नहीं टैक्स पेयर इस स्कीम में निवेश कर टैक्स भी बचा पाएंगे। जो लोग अपने निवेश पर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं।इस स्कीम के जरिए 7.7% सालाना ब्याज मिलेगा।
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स से फायदा
इस स्कीम से 7.7% ब्याज मिल का लाभ निवेशकर्ता को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपए निवेश करना होगा। वहीं NSC में निवेश की इच्छा रखने वाले लोग अधिकता। कितना भी रकम निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है। NSC का लॉक इन पीरियड 5 साल है।
टैक्स छूट का लाभ
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में पैसा निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत उस पर निवेशकर्ता टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में NSC में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश करके इस पर टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है।
बच्चों के नाम पर भी कर सकते हैं निवेश
इस स्कीम में बच्चों के नाम से भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अगर बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसके नाम पर माता-पिता की ओर से खाता खोल सकते हैं। 10 साल की उम्र में बच्चा अपना अकाउंट खुद भी संचालित करने का पात्र होगा।वहीं वयस्क होने पर उसे खाते की पूरी जिम्मेदारी भी देनी होगी। इसके अलावा एक 18 साल की उम्र का व्यक्ति खुद या माइनर व्यक्ति की ओर से NSC में निवेश करने का पात्र होगा। इस खाते को 3 वयस्कों के नाम पर संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं।
5 साल का लॉक इन पीरियड
अगर निवेशक अपना निवेश इस स्कीम से निकालना चाहते हैं तो उन्हें 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है। यानी कि निवेश किया हुआ पैसा 5 साल से पहले नहीं निकाल सकेंगे।
निवेश करने इन बातों का रखें ध्यान
मैच्योरिटी पीरियड के दौरान बीच-बीच में इस पर मिलने वाला ब्याज विड्रॉल करना चाहते हैं तो, इस स्कीम में निवेश करने पर लाभ नहीं मिल पाएगा।
इस स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है यानी 60 महीनों तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं।इसीलिए जो लोग 1-2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं इनके लिए ये स्कीम फायदेमंद नहीं है।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंतर्गत, निवेश करने वाले की कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर किया जा सकता है।