Nagriya Nikay Chunav 2025: वोट करने के लिए मान्य होंगे ये डॉक्यूमेंट्स!

Nagriya Nikay Chunav 2025: छत्तीसगढ़ में नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2025 के लिए मतदाता पहचान को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों** को मान्यता दी है। यह कदम मतदाता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।  

मतदाता पहचान के लिए स्वीकृत दस्तावेज

चुनाव आयोग द्वारा जिन दस्तावेजों को मान्य किया गया है, वे निम्नलिखित हैं,  

1.मतदाता पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी)  

2. बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक

3. पासपोर्ट

4. पैन कार्ड

5. आधार कार्ड

6. सरकारी/निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र

7. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

8. मनरेगा जॉब कार्ड

9. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा (स्मार्ट) कार्ड

10. ड्राइविंग लाइसेंस

11. **स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र**  

12. 10वीं/12वीं की फोटोयुक्त अंकसूची (राज्य/केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी)

13. बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी परिचय पत्र  

14. फोटोयुक्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र

15. राज्य सरकार द्वारा जारी वैध राशन कार्ड

16. विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी छात्र पहचान पत्र

17. फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस

18. SEC-ER सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची

ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची डाउनलोड करने की सुविधा

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए SEC-ER सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। 

इस सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाता cgsec.gov.in वेबसाइट पर जाकर VOTER SEARCH & PRINT – URBAN या VOTER SEARCH & PRINT – RURALविकल्प चुनकर अपना मतदान केंद्र और मतदाता पहचान पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं।  

चुनाव में भागीदारी को बढ़ावा

मतदान लोकतंत्र का आधार है, और राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मतदाता पहचान के लिए इतने विकल्प उपलब्ध कराए जाने से यह स्पष्ट होता है कि सरकार निष्पक्ष और सुगम चुनाव प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है।  

Positive सार 

छत्तीसगढ़ में नगरपालिका और पंचायत चुनाव 2025 को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 18 पहचान दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। मतदाता अब इनमें से किसी एक दस्तावेज के साथ मतदान केंद्र पर जाकर आसानी से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से मतदाता सूची की जानकारी और पहचान पर्ची प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। 

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Rishita Diwan

Content Writer

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