मार्च महीने में निपटाएं ये जरुरी काम, फाइनेंशियल वर्ष में मिलेगा फायदा!



साल 2021-22 का आखिरी महीना लग चुका है। ऐसे में सभी जरूरी बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कामों को जल्दी से जल्दी निपटाना आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। लेकिन कई लोग यह नहीं जान पाते हैं कि कौन से काम जरूरी हैं और कौन से नहीं। हम आपको कुछ स्टेप्स में बताने जा रहे हैं कि आप किन कामों को जरूरी तौर पर इस महीने पूरा ही कर लें जिससे आपको इस वित्तीय वर्ष में कोई नुकसान न हो-

1. आधार-पैन लिंक


पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी डेट 31 मार्च है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है तो 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लें। नहीं तो यह अवैध (इनएक्टिव) हो जाएगा। आधार को पैन से लिंक करना जरूरी होता है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक उसकी आय पर 20% की दर से TDS काट लेता है।

2. लेट और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें


2019-20 के लिए देरी या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। अगर किसी फाइनेंशियल वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय सीमा खत्मआ होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। तो इसके लिए करदाता को 10 हजार रुपए पेनाल्टी देनी होती है। तो अगर आपका रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो 31 मार्च के पहले इस काम को पूरा करें।

3. इनकम टैक्स में मिलेगी छूट


अगर आप इनकम टैक्स में छूट का फायदा लेना चाहते हैं और निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 31 मार्च तक निवेश कर ही लेना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के जरिए किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ले सकते हैं।

4. स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स से प्रॉफिट


स्टॉक्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर 1 लाख रुपए, से ज्यादा के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस पर फिलहाल टैक्स लगता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। इसके लिए भी 31 मार्च से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करके टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है।

5. PPF, NPS और सुकन्या अकाउंट्स में जमा करें मिनिमम अमाउंट


अगर आपके पास पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, लेकिन अगर वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें कुछ रकम जरूर रखें। PPF और NPS में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाल पाए हैं तो इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसकी भी 31 मार्च आखिरी डेट है।

6. 31 मार्च तक फॉर्म 12B जमा करना जरूरी


अगर आपने 1 अप्रैल, 2021 के बाद नौकरी चेंज की है तो पहले वाली नौकरी में कटे टीडीएस की जानकारी फॉर्म 12B के जरिए नई कंपनी को दें सकते हैं। अगर आप 31 मार्च तक फॉर्म 12B नहीं जमा करते हैं तो कंपनी ज्यादा टीडीएस काट सकती है। तो इस नुकसान के लिए बचने के लिए 31 मार्च तक फॉर्म 12B जमा करें।

7. बैंक अकाउंट की KYC अपडेट करना न भूलें


31 मार्च 2022 तक डीमैट और बैंक अकाउंट धारकों को अपनी KYC अपडेट करानी होगी। KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट करना होता है। वर्तमान के फोटोग्राफ और दूसरी जानकारी भी मांगी जाती है। नियम ये कहता है कि, अगर आपकी KYC अपडेट नहीं है तो आपका बैंक आपका खाता बंद कर सकता है। इसके अलावा आपके डीमैट अकाउंट की KYC को भी अपडेट करने के लिए तारिख 31 मार्च ही है। तो देर न करे 31 मार्च 2022 की तारिख के सेव करें।

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Dr. Kirti Sisodhia

Content Writer

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