TRI Regulation For OTP: मोबाइल सर्विस में देश में 1 दिसंबर, 2024 से TRI यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कुछ अहम बदलाव करने जा रहा है। इन बदलावों का असर अलग-अलग सेक्टर्स पर पड़ सकता है। ये बदलाव फोन पर आने वाले OTP से जुड़ा हुआ है। इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं ट्राई ने किन नियमों को बदला है।
ट्राई का नया रेगुलेशन क्या है ?
टेलीकॉम रेग्यूलेटरी ऑफ इंडिया (TRY) ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए मैसेज ट्रैसेबिलिटी जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब कंपनियों को मैसेज का सोर्स ट्रेस करना होगा । पहले कंपनियां पता करेंगी कि मैसेज किस सोर्स से आ रहे हैं उसके बाद वो कस्टमर तक जाएगा। ये ओटीपी से होने वाले स्कैम्स को कम करने में मदद करेगा।
30 नवंबर तक दी गई समय सीमा
टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज टैसीबिलिटी सिस्टम लागू करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। पहले 31 अक्टूबर तक निर्देश पालन करने का आदेश दिया गया था जिसे बढ़ाकर बाद में 30 नवंबर किया गया है । सोर्स का पता लगान से संदिग्ध OTPs पर लगाम लगाई जा सकेगी। OTP से स्कैमर्स को हमारे डिवाइस का एक्सेस मिल जाता है। भारत में ज्यादातर स्कैम OTP के जरिए ही हो रहे हैं।
OTP बंद होने की खबर थी गलत
कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि 1 दिसंबर से OTP सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब TRAI ने उपभोक्ताओं को साफ कर दिया है कि 1 दिसंबर से जरूरी नेट बैंकिंग और आधार OTP बंद नहीं होगी। ना ही OTP मिलने मे देरी होगी। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे भ्रामक जानकारियों को गलत बताते हुए TRI ने बताया हे कि यह नियम OTP बंद करने के लिए नहीं बल्की मैसेज की ट्रेसबिलिटी में सुधार लाने के लिए किए गए हैं।