TRAI: टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश, ग्राहकों के हक में हो रिचार्ज के नियम



TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हित में फैसला लिया है। TRAI ने 12 सितंबर को सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान में अब एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ लाना के लिए भी कहा है।

TRAI ने पहले भी जारी किए थे निर्देश

TRAI ने सात महीने पहले भी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया था, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने इसका पालन अब तक नहीं किया है। इसलिए TRAI ने दोबारा सभी टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि TRAI के निर्देशों का पालन करें।
बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों के वर्तमान में जो प्लान चल रहे हैं उसके अनुसार मौजूदा प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। जिसकी वजह से कस्टमर्स को एक साल में 13 बार मंथली रिचार्ज कराना पड़ता है। ट्राई (TRAI) के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि ग्राहकों की ओर से एक साल में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी होगी। ऐसा होने से ग्राहकों के एक महीने के एक्स्ट्रा रीचार्ज के पैसे भी बचे पाएंगे।

60 दिनों के अंदर कंपनियों को लाना होगा प्लान

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि, सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 30 दिनों की वैलिडिटी वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ग्नाहकों के लिए पेश करना होगा। इसके अलावा कंपनियों को नोटिफिकेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर नियमों के आदेश का पालन करने भी कहा गया है।
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Dr. Kirti Sisodia

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