CJI Sanjeev Khanna: सीजेआई संजीव खन्ना के रूप में भारत को नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली। नए मुख्य न्यायाधीश की ओथ सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने हिस्सा लिया। क्या आप जानते हैं सीजेआई कितने समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं? आइए जानते हैं मुख्य न्यायाधीश के चयन और रिटायरमेंट के नियम क्या हैं।
कौन हैं नए CJI संजीव खन्ना?
CJI संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में से हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकेल्टी ऑफ लॉ कैंपस से लॉ की पढ़ाई की है। उन्होंने वकील के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन 1983 को दिल्ली बार काउंसिल में कराया था। उन्होंने कई साल दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस की है। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट प्रमोट हुए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने समेत कई अहम फैसले सुनाए हैं।
कैसे तय होता है CJI का कार्यकाल?
CJI संजीव खन्ना 1 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। उनका कार्यकाल 6 महीने और कुछ दिनों का होगा। जबकी पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 2 साल CJI के पद पर रहे। चीफ जस्टिस का कार्यकाल हमेशा अलग-अलग होता है। क्योंकी कोई भी चीफ जस्टिस अपने उम्र के 65 साल में पहुंचने तक ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह सकता है। इस तरह CJI का कार्यकाल, शपथ लेते वक्त उनकी उम्र के मुताबिक तय होती है, जैसे ही वो 65 साल के होते हैं वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं।
कौन चुनता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह चुनाव संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजो में से ही चुने जाते हैं। अक्सर देखा गया है सुप्रीम कोर्ट से जजों में से सबसे वरिष्ठ जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाता है। पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ से सजेशन मांगने पर उन्होंने CJI संजीव खन्ना का नाम सुझाया था।