CG Agniveer: अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, CM विष्णुदेव साय की घोषणा!

CG Agniveer Reservation:  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मानसून सत्र के आखिरी दिन एक बड़ी घोषणा की है। जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक और जेल प्रहरी जैसे पदों पर शामिल करने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए विशेष आरक्षण के निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। इस निर्णय से अग्निवीरों के लिए नए अवसरों का द्वार खुल जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में सभी अग्निवीरों को सेवा समाप्ति के बाद पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही आवश्यक निर्देश जारी करेगी। मुख्यमंत्री साय ने यह भी बताया कि वे 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जहाँ वे विकसित छत्तीसगढ़ की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, उन्होंने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी, जिसमें कहा कि किसानों को बड़े बाजार मिलेंगे और उनकी फसलों के बेहतर दाम प्राप्त होंगे।

कौन होते हैं अग्निवीर सैनिक?

अग्निपथ योजना (Agniveer Scheme) के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल के लिए भर्ती की जाती है। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है और इसमें ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों को शामिल किया जाता है। अग्निवीर बनने पर पहले छह महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जवानों (अग्निवीरों) की तैनाती की जाती है।

क्या अग्निवीर परमानेंट होते हैं?

चार साल की सेवा के बाद, अग्निवीरों की कार्यक्षमता के आधार पर उन्हें रेटिंग दी जाती है और मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इस लिस्ट में से 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट किया जाता है। बाकी के जवान वापस आकर कोई अन्य नौकरी या कारोबार कर सकते हैं। चार साल की सेवा पूरी करने के बाद, अग्निवीरों को 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट मिलता है।

अग्निवीर बनने की योग्यता

  • उम्र: 17.5 से 21 साल
  • शैक्षिक योग्यता: 10वीं पास
  • भर्ती प्रक्रिया: साल में दो बार
  • सेवा समाप्ति: अनुशासन या किसी अन्य कारण से अग्निवीर की सेवा समाप्त नहीं की जाती। विशेष परिस्थिति में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही चार साल से पहले नौकरी छोड़ी जा सकती है।
  • भर्ती कैडर: मेडिकल को छोड़कर सभी कैडर में अग्निवीरों की भर्ती होती है।
  • सेवा छोड़ने के नियम: अग्निवीर चार साल से पहले सेवा नहीं छोड़ सकते।
  • सुविधाएं: अग्निवीरों को पेंशन, ग्रैच्युटी, कैंटीन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।

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Positive सार

अग्निपथ योजना के कई फायदे हैं। यह योजना युवाओं को सेना में चार साल के लिए सेवा का अवसर प्रदान करती है, जिससे उन्हें अनुशासन, नेतृत्व और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षण मिलता है। सेवा के दौरान अग्निवीरों को प्रतिस्पर्धी वेतन और अन्य भत्ते मिलते हैं। चार साल की सेवा के बाद, 25% अग्निवीरों को स्थायी सेना में शामिल होने का मौका मिलता है, जबकि बाकी को सेवा के समकक्ष 12वीं का सर्टिफिकेट और कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत बनाते हुए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करती है।

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Rishita Diwan

Content Writer

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