HIGHLIGHTS:
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किए नए नियम
- नियम के तहत 4 साल से कम उम्र के बच्चों को मिलेगी रोड सेफ्टी
- दोपहिया वाहनों में बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस को अनिवार्य किया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 16 फरवरी को दोपहिया वाहनों पर बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम जारी किए हैं। जिसके तहत अब दोपहिया वाहनों में चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट अनिवार्य होगा। इसके अलावा बाइक की स्पीड लिमिट को भी तय करते हुए यह कहा गया है कि- दोपहिया वाहन में बच्चों को बिठाने पर बाइक की स्पीड 40 किमी प्रति घंटे होगी।
क्या कहता है नया नियम?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित नए नियमों में कहा गया है कि चार साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाने वाले दोपहिया वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह नियम केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के बाद लागू होंगे।
मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि, “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के तहत CMVR, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और चार साल से कम उम्र के बच्चों, सवारी करने या मोटर साइकिल पर ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों से जुड़े मानदंड निर्धारित किए हैं।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि- “यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार, सवारी कर रही या मोटर साइकिल पर ले जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करती है। इसके अलावा, यह एक सुरक्षा हार्नेस और क्रैश हेलमेट के प्रयोग के प्रयोग के लिए निर्देश देता है। यह नियम ऐसी मोटर साइकिलों की रफ्तार को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करता है।”
कैसे होगी बच्चों की सुरक्षा?
मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए दोपहिया वाहन के चालक से बच्चे को अटैच करने के लिए सुरक्षा कवच का इस्तेमाल होगा। सेफ्टी हार्नेस बच्चे के पहनने वाला एक एक वेस्ट (बनियान) है, जिसे एडजस्ट किया जा सकेगा, बनियान से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी शोल्डर लूप बनाएगी, जिसे ड्राइवर पहनेगा। इस तरह, बच्चे का ऊपरी धड़ ड्राइवर से सुरक्षित रूप से जुड़ा रहेगा।