

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। जिसके तहत अब 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नया आयकर स्लैब प्रस्तुत किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सधारकों को बड़ी राहत देते हुए नई घोषणाएं की है। अब 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार आयकर में राहत देने की मांग को पूरा किया है।
दरअसल, अभी तक 5 लाख रुपये तक आमदनी पर किसी तरह का कोई आयकर नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब इस कैप को सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये तक की गई है। अब 6 टैक्स स्लैब की जगह सिर्फ 5 टैक्स स्लैब होंगे। न्यू टैक्स रीजीम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52500 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया है।
बजट 2023-24 के अनुसार पेश नया टैक्स स्लैब
- 0 से तीन लाख पर 0
- 3 से 6 लाख पर 5%
- 6 से 9 लाख पर 10 %
- 9 से 12 लाख पर 15 %
- 12 से 15 लाख पर 20 %
- 15 से ज्यादा लाख पर 30 %
इससे पहले साल 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई रियायती आयकर व्यवस्था की घोषणा की थी, जिसमें कर की कम दरें प्रस्तुत की गई थीं। नई व्यवस्था के अनुसार-
- 0-2.50 लाख रुपये तक की आमदनी पर पूरी तरह से आयकर छूट
- 2.50-5 लाख रुपये तक आय पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान
- 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा।
- 7.50 लाख आमदनी से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब 15 फीसदी टैक्स देना होगा।
- 10 से 12.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना होगा।
- 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स
आमदमी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स
- 2020 में पेश आयकर स्लैब
- 0 से 2.5 लाख तक- 0%
- 2.5 से 5 लाख तक- 5%
- 5 लाख से 7.5 लाख तक-10%
- 7.50 लाख से 10 लाख तक- 15%
- 10 लाख से 12.50 लाख तक- 20%
- 12.50 लाख से 15 लाख- 25%
- 15 लाख से ऊपर आमदनी पर- 30 फीसदी