Indian Railways: रेलवे ने दिव्यांगों के लिए शुरू की नई सुविधा, ट्रेन टिकट बुकिंग के बदले नियम, जानें क्या-क्या है सुविधाएं !


भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजनों के ट्रेन के सफर को आसान के लिए एक फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से यात्रा को बेहतर और सुविधाजनक बनाया जाएगा। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में दिव्यांग लोगों को विशेष रूप से निचली बर्थ देने की बात कही है। इसके साथ ही दिव्यांग लोगों के साथ सफर कर रहे लोगों को भी निचली बर्थ देने का फैसला भारतीय रेलवे ने किया है। दरअसल इसके पहले अकेले या छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाले बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह सुविधा ट्रेन में पहले से ही सर्विस में है। रेलवे बोर्ड ने 31 मार्च को अपने विभिन्न जोन को जारी आदेश में यह कहा है कि स्लीपर क्लास में चार सीट, AC3 डिब्बे में दो सीट दिव्यांग लोगों और उनके परिचारकों के लिए आरक्षित रहेगी।

क्या कहता है रेलवे बोर्ड का आदेश?

रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार, गरीब रथ ट्रेन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दो निचली सीट और दो ऊपरी सीट रिजर्व रखने का प्रावधान है, हालांकि, इस सुविधा के लिए उन्हें पूरा किराया भरना होगा। इसके अलावा, ‘एसी चेयर कार’ ट्रेन में भी दो सीट दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित होंगी।

पहले से ही कंफर्म लोअर बर्थ देती है रेलवे

सिनियर सिटीजन को ट्रेन में कंफर्म लोअर बर्थ देने के लिए रेलवे में अलग से प्रवाधान है। रेलवे के नियमों के मुताबिक, सीनियर सिटीजन, 45 साल और उससे अधिक आयु की महिला पैसेंजर्स की तरफ से कोई ऑप्शन चुने बिना ही उन्हें निचली बर्थ दे दिया जाता है, इसके अलावा इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि बुकिंग के वक्त एकोमेडेशन अवेलेबल होना चाहिए।

नियम क्या कहते हैं?

नियम ये कहते हैं कि सीनियर सिटीजन, 45 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर कैटेगरी में प्रत्येक कोच में 6 से सात लोअर बर्थ, 3एसी में प्रत्येक कोच में चार से पांच लोअर बर्थ, 2AC में प्रत्येक कोच में तीन से चार लोअर बर्थ का कोटा पहले से निर्धारित होता है। न्होंने बताया कि इसके अलावा ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा भी सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन और महिलाओं जिन्हें सिस्टम में अपर बर्थ दे दी गई, को अगर ट्रेन में कोई लोअर बर्थ खाली हो, तो दे देने का प्रोविजन पहले से है। साथ ही साथ भारतीय रेल द्वारा यात्रा करना चाहने वाले दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सूचना सुविधा के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। यह एप्लीकेशन दिव्यांगजन यात्रियों को तैयारी, सत्यापन तथा दिव्यांगजनों हेतु ई-टिकटिंग, आई-डी स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने में सक्षम बनाता है। दिव्यांगजन इस कार्ड नंबर से यात्रा करने के लिए आवश्यक रियायत का लाभ उठाते हुए ऑनलाइन आरक्षण कर सकते हैं।

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Dr. Kirti Sisodia

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