Govt. Scheme: श्रमिक कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम!

Govt. Scheme: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर निर्माण श्रमिकों के लिए राहतकारी घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में संशोधन के माध्यम से सरकार ने श्रमिक कल्याण की दिशा में नई पहल की है।

अपंजीकृत श्रमिकों को सहायता

राज्य के श्रम विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि अब ऐसे निर्माण श्रमिक, जो पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन कार्यस्थल पर दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राहत ऐसे श्रमिक परिवारों के लिए संजीवनी साबित होगी, जो अब तक किसी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे।

वर्तमान योजना में संशोधन

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत पहले से ही निम्नलिखित सहायता राशि दी जाती है,

  • सामान्य मृत्यु पर: ₹1 लाख
  • कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु पर: ₹5 लाख
  • कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता पर: ₹2.50 लाख

अब इस योजना में आंशिक संशोधन करते हुए अपंजीकृत श्रमिकों के लिए भी सहायता का प्रावधान जोड़ा गया है। यह कदम श्रमिकों के अधिकारों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

1502 श्रमिक परिवारों को मिला लाभ

जनवरी से नवंबर तक, श्रम विभाग ने 1502 निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को योजना का लाभ प्रदान किया है। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के नेतृत्व में, इन श्रमिक परिवारों को सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

सरकार की प्रतिबद्धता

विष्णुदेव सरकार का यह कदम राज्य में श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस योजना से न केवल पंजीकृत श्रमिकों बल्कि अपंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को भी सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा।

एक नई दिशा की शुरुआत

निर्माण श्रमिकों के लिए यह निर्णय श्रम विभाग की दूरदर्शिता और संवेदनशीलता का परिचायक है। विष्णुदेव सरकार का यह कदम श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन में स्थायित्व और आशा का संचार करेगा।

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Rishita Diwan

Content Writer

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