लोकसभा में पारित हुआ डेटा प्रोटेकशन बिला, जानें आपकी सुरक्षा के साथ और क्या है इसमें खास!



Data Protection Bill: भारत सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) को लोकसभा में पास करवा दिया। सुरक्षा की दृष्टि से यह बिल काफी महत्वपूर्ण है। इस कानून के लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार प्राप्त होगा। कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का इस्तेमाल कहां किया जाएगा।

उल्लंघन करने पर जुर्माना का भी प्रावधान

विधेयक में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से लेकर अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। पुराने बिल में यह 500 करोड़ रुपए की सीमा तक था।

डिजिटल पर्सनल डेटा के बारे में

डिजिटल पर्सनल डेटा को सीधा इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल में किसी कंपनी के ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वह आपसे कई तरही की जानकारी और परमिशन मांगता है, जिसमें कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट, GPS जैसी चीजों का एक्सेस शामिल होता है। इसके बाद वह ऐप आपके डेटा को अपने हिसाब से एक्सेस करता है।

कई बार तो ये भी होता है कि ये एप्स आपके पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड करते हैं। उसके बाद दूसरी कंपनियों को बेच भी देते हैं। अभी तक हम ऐप से यह जानकारी नहीं मांग सकते थे। कि वे हमारा कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस बिल से डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है।

डेटा होगा सुरक्षित

विधेयक भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर लागू होगा। जहां ऐसा डेटा है जो ऑनलाइन लिया गया हो या फिर ऑफ़लाइन जिसे बाद में डिजिटलीकृत किया गया है।

यह भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होगा अगर यह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश के लिए लाया गया है।

भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा इसके लीगल डोमेन के तहत आएंगे।

इस बिल के तहत किसी के व्यक्तिगत डेटा को तभी लिया जाएगा, जब संबंधित व्यक्ति ने इसके लिए सहमति दिया हो।

हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मामलों में इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं।

खास बात ये है कि इस नए डाटा प्रोटेक्शन बिल से सरकार सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगेगी। जब भी कोई कंपनी किसी शख्स की निजी जानकारी को इकट्ठा करना चाहेगी तो इसके लिए उसे इजाजत लेनी होगी।

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Dr. Kirti Sisodia

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