Polling Booth का चुनाव कैसे होता है, क्या है वोट डालने की प्रक्रिया?

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चुनाव की पूरी प्रक्रिया में मतदान का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन लोग अपने पसंदीदा प्रतिनिधि का चयन करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाते हैं और मताधिकार का उपयोग करते हैं। जानिए कैसे तैयार किए जाते हैं ये Polling Booth और इससे जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाएं।

मतदान केंद्र (Polling Booth) क्या है?

Polling Booth वह स्थान होता है जहां जनता अपने पसंदीदा प्रतिनिधि का चयन करने के लिए मतदान करती है। यहां मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होती है और यह एक अहम चरण है चुनाव प्रक्रिया में। मतदान केंद्र का निर्माण विशेष तरीके से किया जाता है और इसमें कई पोलिंग बूथ होते हैं, जहां मतदाता अपना वोट डालता है। ये पोलिंग बूथ छोटे कमरे के अंदर स्थापित होते हैं, जहां एक ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर के माध्यम से मतदाता अपना वोट डालता है। इस प्रकार, मतदान केंद्र चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Polling Booth वोटर्स के घर से अधिकतम कितनी दूर हो सकता है?

यह सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है। जानिए कितनी दूर हो सकता है मतदान केंद्र।

भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्र वोटर्स के घर से दो किलोमीटर से अधिक दूर नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर वोटर को वोट डालने के लिए लंबे दूरी न चलनी पड़े, चुनाव आयोग प्रत्येक क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन की सही संख्या का ध्यान रखता है। यहां तक कि बड़े शहरों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, पोलिंग स्टेशन बहुत होते हैं ताकि लोगों को अधिकतम सुविधा मिल सके।

इसलिए, यदि आपके मतदान केंद्र के लिए अधिक दूरी हो, तो निर्वाचन आयोग इसे सुधारने के लिए कदम उठा सकता है। ऐसा होने से आपको मतदान करने के लिए लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Polling Booth का चयन कैसे किया जाता है?

सामान्य रूप से, ये सरकारी या अर्द्धसरकारी इमारतों में स्थापित होते हैं। इन इमारतों का चयन सुरक्षा को मध्यस्थ रूप से ध्यान में रखते हुए किया जाता है। स्कूल और कॉलेज की इमारतों में कुर्सी-टेबल की सुविधाओं की उपलब्धता के कारण, वहां पोलिंग बूथ आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं।

बहुत बार ग्रामीण समुदायिक भवन, पंचायत भवन, या हॉल का इस्तेमाल भी पोलिंग स्टेशन के रूप में किया जाता है। नियमों के अनुसार, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, मंदिर, और अन्य धार्मिक स्थलों पर पोलिंग स्टेशन स्थापित नहीं किए जा सकते हैं।

पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी तक किसी भी राजनीतिक दल का दफ़्तर या अस्थायी कार्यालय नहीं होना चाहिए। सरकारी इमारत की अनुपस्थिति में, पोलिंग स्टेशन प्राइवेट बिल्डिंग या अस्थायी ढंग से तैयार किए गए शेड्स में स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए, मतदान केंद्र भूमि के स्तर पर होना चाहिए और उनके लिए रैंप की व्यवस्था भी अनिवार्य होती है।

पोलिंग बूथ की इमारत का फ़ैसला कौन करता है?

मतदान केंद्र का फैसला आमतौर पर ज़िला मजिस्ट्रेट या ज़िलाधिकारी लेते हैं, जिन्हें इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति चाहिए। यह फैसला इलाकों में जाने से पहले किया जाता है, और चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को तैयार किया जाता है। भारत में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता लेता है, और कर्मचारियों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को चुनावी कार्यों में शामिल करता है।

पोलिंग बूथ या मतदान केंद्र को ऐसे ढूंढें

अक्सर लोगों को यह समझने में कठिनाई होती है कि उनका मतदान केंद्र कहां है। इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं। पहले, आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके अपना मतदान केंद्र पता लगा सकते हैं। दूसरा, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना मतदान केंद्र खोज सकते हैं। तीसरा, आप अपने मोबाइल नंबर या मतदाता पहचान पत्र के ज़रिए भी मतदान केंद्र का पता लगा सकते हैं।

इसके अलावा, आप मतदान से पहले दी जाने वाली मतदाता पर्चियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पर्चियों पर मतदाता की जानकारी के साथ-साथ मतदान केंद्र और बूथ नंबर तक की पूरी जानकारी दी जाती है।

भारत में कुल 10,37,848 मतदान केंद्र हैं और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। जब तक क़तार का अंतिम मतदाता मतदान नहीं कर लेता, तब तक बूथ खुला रहता है।

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Rishika Choudhury

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