Wrong UPI Payment: डिजीटल बैंकिंग ने हमारे पैसों के लेनदेन से लेकर बैंकिंग को काफी आसान कर दिया है। आज मोबाइल फोन से मिनटों में पैसे भेजना, मंगवाना और खरीददारी आसानी से की जा सकती है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि गलत UPI ID पर पैसे भेज दिया जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा होने पर कोई भी परेशान होगा। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है कुछ आसान से स्टेप्स से पैसे वापस लिए जा सकते हैं।
UPI App Support को करें सबसे पहले मैसेज
जिस भी UPI App का इस्तेमाल पैसे भेजने के लिए किया है, सबसे Gपहले Pay, PhonePe, Paytm या UPI एप के कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल कर इसकी जानकारी जरूर दें। इस दौरान ये भी बताना होगा कि कि किस गलत UPI ID पर कितने पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं।
UPI कस्टमर केयर से लें मदद
भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा डेवलप आधिकारिक भारतीय मोबाइल भुगतान ऐप है, जो यूज़र्स को एक विशेष ग्राहक शिकायत/ क्वेरी/फीडबैक पोर्टल- ‘Get in Touch’ के साथ सुविधा देती है। यूपीआई(UPI) कस्टमर केयर हेल्पलाइन (UPI Customer Care Helpline) की जानकारी से कोई भी व्यक्ति UPI से संबंधित सभी प्रकार की सहायता ले सकता है।
UPI कस्टमर केयर नंबर से मदद
UPI यूज़र्स UPI कस्टमर केयर नंबर (UPI Customer Care Number) डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करें। डिजिटल भुगतान से संबंधित प्रश्नों और समस्याओं के लिए सरकार द्वारा एक टोल-फ्री नंबर की शुरूआत की गई है। टोल-फ्री UPI कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर 1800-1201-740, 022-45414740
NPCI से करें शिकायत
- अगर किसी वजह से यूपीआई कस्टमर केयर से मदद नहीं मिल पा रही है तो NPCI (National Payments Corporation of India) में शिकायत करें। शिकायत करने के लिए..
- NPCI की Website पर जा कर What We Do टैब पर क्लिक करें
- नया पेज खुलेगा, उस पेज पर UPI में क्लिक करना होगा
- Dispute Redressal Mechanism दिखाई देगा उसे सेलेक्ट करें
- फिर कंप्लेंट सेक्शन के तहत ट्रांजैक्शन डिटेल्स पूरा भरें
- सबसे लास्ट में Incorrectly transferred to another account दिया होगा उसे सेलेक्ट कर कंप्लेंट को सबमिट कर दें।
बैंक को दें सूचना
अगर NPCI से भी किसी वजह से प्रॉब्लम का हल नहीं हो पाया तो सीधे अपने बैंक की से मदद लें। वो भी बिना देर करे। बैंक के मैनेजर से बात करें और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत करवाएं।
इसके अलावा एक लिखित शिकायत दर्ज करें। यह शिकायत को PSP/TPAP ऐप पर दर्ज करवाया जा सकता है। इसके अलावा बैंक जाकर भी इसकी शिकायत की जा सकती है।
RBI की मदद भी ली जा सकती है। इसके लिए लिखित रूप से कंप्लेंट डाल सकते हैं या फिर RBI के CMS (कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम) पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।