निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा में नया आयाम!

निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा में नया आयाम: छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना” की शुरुआत 6 जनवरी 2012 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जाती है, जो उन्हें उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग करती है।

योजना का उद्देश्य और लाभ

योजना के तहत कक्षा 10वीं से लेकर व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा तक की पढ़ाई कर रहे छात्रों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें छात्रों की कक्षा और कोर्स के अनुसार विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है।

कक्षा 10वीं से 12वीं तक

  • पुरुष छात्रों के लिए ₹5,000/-
  • महिला छात्रों के लिए ₹5,500/-

स्नातक कोर्स

  • पुरुष छात्रों के लिए ₹7,000/-
  • महिला छात्रों के लिए ₹7,500/-

स्नातकोत्तर कोर्स

  • पुरुष छात्रों के लिए ₹10,000/-
  • महिला छात्रों के लिए ₹10,500/-

व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा

  • पुरुष छात्रों के लिए ₹12,000/-
  • महिला छात्रों के लिए ₹12,500/-

मेधावी छात्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पहले दस स्थानों पर आने वाले छात्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। इन छात्रों को ₹1,00,000/- की प्रोत्साहन राशि के साथ दो पहिया वाहन खरीदने के लिए भी ₹1,00,000/- का अनुदान दिया जाता है।

उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता

योजना के तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, नर्सिंग, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक और IIIT जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों की पूरी शैक्षणिक फीस बोर्ड द्वारा वहन की जाती है। इसके अलावा, विदेश में पेशेवर कोर्स करने वाले छात्रों के लिए प्रति शैक्षणिक सत्र ₹50,00,000/- तक की सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता और शर्तें

  • इस योजना का लाभ केवल राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दो बच्चों तक सीमित है।
  • योजना का लाभ प्रति शैक्षणिक सत्र में केवल एक बार दिया जाएगा।
  • योजना के तहत पंजीकरण शिक्षा सत्र से 90 दिन पूर्व कराना अनिवार्य है।
  • कक्षा 10वीं से लेकर व्यावसायिक और पेशेवर कोर्स के लिए छात्रों के लिए 75% से अधिक अंक अनिवार्य हैं।
  • विदेश में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता तभी दी जाएगी जब छात्र संबंधित देश की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं।

आवेदन प्रक्रिया

  • योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
  • वेबसाइट पर जाएं- छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  • अप्लाई करें- होमपेज पर “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” के तहत “अप्लाई” पर क्लिक करें।
  • विवरण दर्ज करें- अपना पंजीकरण संख्या और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
  • योजना का चयन करें- संबंधित योजना का चयन करें और ऑनलाइन फॉर्म भरकर सबमिट करें।

जरूरी दस्तावेज़

  • बोर्ड द्वारा जारी श्रम पंजीकरण प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
  • स्व-घोषणा पत्र
  • नियोक्ता से निर्माण कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र
  • अध्ययन के लिए पात्रता प्रमाणपत्र (विदेश में शिक्षा के लिए)
  • पिछली कक्षा की अंकसूची
  • पेशेवर कोर्स की फीस रसीद
  • वर्तमान नामांकन का प्रमाणपत्र
  • 10वीं या 12वीं की मेरिट सर्टिफिकेट

Positive सार

इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपने शैक्षणिक सपनों को साकार कर सकें। यह योजना श्रमिक वर्ग के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में मदद कर रही है।

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Rishita Diwan

Content Writer

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