Mukhyamantri Nishaktjan Vivah Yojna: छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्टर, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों का पूरी तरह से विकास कर रही है। इसके साथ ही सरकार प्रदेश की जनता का भी ख्याल रखती है। महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई योजनाएं हैं जो जनता के लिए चलाए जा रहे हैं। ऐसी ही एक योजना है निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना। यह योजना दिव्यांगजनों के विवाह से जुड़ी योजना है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है यह योजना और इसका लाभ कौन-कौन ले सकते हैं।
दिव्यांगजनों के विवाह से जुड़ी है योजना
इस योजना के तहत सरकार उन दिव्यांगो को विवाह के लिए प्रोत्साहित करती है जो आयकर दाताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। योजना के तहत शादी करने पर दिव्यांगजनों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशी भी दी जाती है। यह योजना दिव्यांग लड़के या लड़कियों के लिए सही जीवनसाथी चुनकर उनकी शादी कराती है और आगे जीवन यापन के लिए कुछ मदद करती है।
क्या है योजना का उद्देश्य?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके साथ ही यह योजना दिव्यांगों का समाजिक पुनर्वास करने में मदद करती है। योजना में सरकार विवाह के समय आने वाले खर्च के लिए भी आर्थिक मदद प्रदान करती है। इतना ही नहीं विवाह के बाद प्रोत्साहन राशी भी देती है।
क्या है योजना की प्रोत्साहन राशी?
इस योजना में जरूरी नहीं है कि वर और वधु दोनों दिव्यांग हो। वर या वधु दोनों में से कोई एक दिव्यांग होने पर भी इस योजना का लाभ मिलता है। विवाह के बाद नवयुगल को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशी के रुप में रुपए प्रदान किए जाते हैं। दंपति में कोई एक दिव्यांग है तो 50 हजार रुपए और दोनों के दिव्यांग होने पर एक लाख रुपए एक मुश्त दी जाती है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया तय किया गया है जो इस प्रकार है-
- लाभार्थी छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए
- दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो
- युवक की उम्र 21 से कम और 40 से ज्यादा ना हो
- युवती की उम्र 18 से कम और 45 से ज्यादा ना हो