Chhattisgarh Govt. Scheme: 1 नवंबर से शुरू होंगी 3 श्रमिक योजनाएं!

Chhattisgarh Govt. Scheme 2024: छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार तीन नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल उन्नयन, और आपातकालीन सहायता प्रदान करना है, जिससे राज्य के 28 लाख निर्माण श्रमिकों को एक नई सौगात मिलेगी।

1. अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना

इस योजना का लक्ष्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना है। इसका औपचारिक शुभारंभ 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग का लाभ मिलेगा, जिसमें आईआईटी, जेईई, नीट, और सीए की तैयारी के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।

2. निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना

राज्य में 26.68 लाख निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को कौशल उन्नयन और रोजगार के बेहतर अवसर देने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। योजना के अंतर्गत, श्रमिकों और उनके बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में अधिक दक्षता प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना राज्य के विकास और श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

3. श्रम अन्न योजना

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में भोजन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल 9 जिलों में 33 भोजन केंद्र संचालित हैं और आगामी समय में इसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने सभी जिलों में इस योजना के क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को सस्ती दरों पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

स्वास्थ्य परीक्षण एवं आपातकालीन सहायता योजना

बोर्ड की बैठक में श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का भी निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग और ईएसआईसी के सहयोग से इस पहल को लागू किया जाएगा, जिससे राज्य के लगभग 26 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपये और स्थायी दिव्यांगता पर ढाई लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही सामान्य मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया है। विशेष रूप से, अब अपंजीकृत श्रमिकों के लिए भी यह प्रावधान जोड़ा गया है कि कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

राज्य की समृद्धि की ओर एक कदम

छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल राज्य के निर्माण श्रमिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ उनके परिवारों को भी लाभान्वित करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और आपातकालीन सहायता के क्षेत्रों में यह योजनाएं श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम हैं।

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Rishita Diwan

Content Writer

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