CG Divyang Pension Yojna: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कर चुकी है। सरकार प्रदेश के निःशक्तजनों के लिए भी सहारा बन रही है। दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार, छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना चला रही है जिससे दिव्यांगजन भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
क्या है दिव्यांग पेंशन योजना?
छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग लोगों कीआर्थिक मदद के लिए हर महीने 500 रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है। दिव्यांग पेंशन योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग लोगों के लिए है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के द्वारा साल 2009 से चलाई जा रही है। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं जो लाभार्थियों की पात्रता तय करते हैं।
कौन ले सकता है योजन का लाभ?
- छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना लेने के लिए कुछ पात्रता तय की गई हैं, जो इस तरह है-
 - लाभार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
 - दिव्यांग की आयु कम से कम 18 साल और 79 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
 - दिव्यांग व्यक्ति 60% या उसे ज्यादा दिव्यांग होना चाहिए।
 - आवेदक के पास गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का BPL कार्ड होना चाहिए।
 
योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के दिव्यांगजनों को आत्म निर्भर बनाना है। दिव्यांग अगर अपनी आजीविका के लिए काम करने में असमर्थ है तब भी वो अपनी जरूरत की चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांग पेंशन योजना के साथ ही दिव्यांगों को व्हीलचेयर और ट्राईसाइकल जैसी मदद करते भी सशक्त बना रही है। पेंशन योजना के तहत मिलन वाली अनुदान राशि में 300 रुपए केंद्र के द्वारा दी जाती है वहीं 200 रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है।
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी परिचित के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास यह दस्तावेज होना जरूरी है-
- निवास प्रमाण पत्र।
 - आधार कार्ड।
 - आय प्रमाण पत्र।
 - वोटर कार्ड।
 - BPL राशन कार्ड।
 - दिव्यांग प्रमाण पत्र।
 - बैंक खाते की जानकारी।
 - पासपोर्ट साइज फोटो।
 - मोबाईल नंबर।
 
क्या है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले ई – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को विजिट करना होगा। ई – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोलने के बाद आपको नागरिक का चयन करना होगा। नागरिकता भरने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक का नाम, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको अपने मोबाइल से ही जनरेट किए गए पासवर्ड डालकर पोर्टल में लॉग इन करना होगा। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा। यहां फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़कर पूरा कर लें।
फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ दस्तावेज पोर्टल में ही अपलोड करने होंगे जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, BPL राशन कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, मोबाईल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदन पत्र और सारे डॉक्यूमेंट एक बार क्रॉस चेक करने के बाद एक बार फिर से जांच ले और सबमिट पर क्लिकर करें।
अधिकारियों के द्वारा होता है सत्यापन
आवेदन करने के बाद नगर निगम या ग्राम पंचायत के अधिकारीयों के द्वारा एप्लीकेशन और बाकी डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सत्यापित किया जाता है। एक बार उच्च अधिकारी से सत्यापन हो जाने के बाद लाभार्थी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हो जाता है। हर महीने 500 रुपए का अनुदान छत्तीसगढ़ सरकार सीधे लाभार्थी के खाते में डिपॉसिट करती है।
				
