

Interest Subsidy Scheme: आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई पूरी हो सके इसके लिए केंद्र सरकार कई स्कीम्स चला रही है। जिनमें तकनीकी शिक्षा (Technical Education) देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी योजना (Central Sector Interest Subsidy Scheme) भी शामिल है। 2009 में लागू हुई इस योजना के अंतर्गत एजुकेशन लोन (Education Loan) के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। जो छात्र तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वे इस योजना के तहत लोन पर 100 फीसदी तक सब्सिडी (Subsidy on Education Loan) प्राप्त कर सकते हैं।
4.5 लाख रुपये तक पारिवारिक सालाना आय वाले छात्र पात्र
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना को 2018 में संशोधित किया गया था। इस योजना से छात्र बिना किसी सुरक्षा के ब्याज पर सब्सिडी ले सकते हैं। यह योजना तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई थी। 4.5 लाख रुपये तक पारिवारिक सालाना आय वाले छात्रों को इस योजना का फायदा मिलता है।
स्कीम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
– आईबीए मॉडल एजुकेशन लोन योजना के अंतर्गत लिये गए एजुकेशन लोन पर मिलता है लाभ
– माता-पिता की सालाना आय 4.5 लाख रुपये तक होनी चाहिए
– केवल सरकारी संस्थाओं और मान्यता प्राप्त जगहों से तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को ही मिलता है लाभ
– वहीं, एक बार यूजी, पीजी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को लाभ
– बीच में कोर्स छोड़ने वाले लोगों के लिए ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती है
इस योजना के अंतर्गत एजुकेशन पर लोन लेने पर ब्याज माफ हो जाती है। कोर्स खत्म होने के बाद, छात्र को लोन राशि पर ब्याज राशि का भुगतान करना पड़ता है। यह योजना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ एक ही बार लागू होती है। बिना जमानत और थर्ड पार्टी गारंटी के लिए गए 7.5 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन दिया जाता है।
इस सरकारी योजना के तहत छात्र किसी भी बैंक से लोन का लाभ ले सकते हैं। इस लोन पर ब्याज एमसीएलआर और ईबीएलआर के आधार पर तय होता है। लोन पर ब्याज सब्सिडी सालान और छमाही आधार पर होता है।