Loksabha Chunav:चुनाव ड्यूटी को नहीं कह सकते ना, मना करने पर है सजा

Loksabha Chunav 2024: भारत में लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक है। ऐसे में आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनकी ड्यूटी चुनाव के कामों में लगी है। दरअसल चुनाव व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को सफल और सुचारू बनाने के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव के दौरान लगाई जाती है। इस दौरान कर्मचारियों की सभी तरह की लीव एप्लीकेशन भी कैंसिल कर दी जाती है। सिर्फ अत्यावश्यक कारणों से ही कर्मचारी अधिकारी छुट्टी ले सकते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है और क्या है नियम? साथ ही ये भी जानेंगे कि चुनाव ड्यूटी के लिए मना करने पर हो सकती सजा।

लोकसभा चुनाव 2024

भारत में लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Chunav 2024) की घोषणा की जा चुकी है। इस बार मतदान सात चरणों में होंगे। ये 19 अप्रैल से एक 1 जून के बीच होंगे। वही 4 जून को मतगणना और चुनाव परिणाम आ जाएंगे। बता दें कि चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में कर्माचारियों की जरूरत होती है। ऐसे में विभिन्न सरकारी विभागों, सरकारी स्कूल के शिक्षकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और एलआईसी सहित विभिन्न उद्यमों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की मदद ली जाती है।

मतदान दलों में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी, सेक्टर और जोनल अधिकारी, माइक्रो-ऑब्जर्वर, सहायक व्यय पर्यवेक्षक, चुनाव में उपयोग किए जाने वाली गाड़ियां. ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर जैसे सुविधाओं की जरूरत होती है।

बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी देते हैं सेवा

सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की भी सहायता चुनाव के दौरान ली जाती है। इनमें पुलिसकर्मी, सेक्टर और जोनल अधिकारी , रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी और उनके कर्मचारी शामिल होते हैं। ऐसे में चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त लोगों के अनुपस्थित रहने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। किसी भी तरह से चुनाव ड्यूटी के दौरान बिना जानकारी के अनुपस्थिति पर आयोग की ओर से दंड का भी प्रावधान है।

कौन ले सकता है चुनाव ड्यूटी में छूट?

चुनाव कार्य में कांट्रैक्ट या दैनिक वेतनभोगी की ड्यूटी नहीं लगती है। पति-पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने पर चुनाव ड्यूटी में किसी एक को छूट मिलती है। पति-पत्नी दोनों की ड्यूटी चुनाव के दौरान नहीं लगाई जाती है। कोई एक बच्चों या अपने बुजुर्ग मां-बाप की सेवा के लिए अपनी ड्यूटी हटाने के लिए आवेदन दे सकता है।

चुनाव ड्यूटी से मना करने पर हो सकती है सजा

अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर खुद को चुनाव ड्यूटी से अलग रखने की कोशिश करता है तो ये असंज्ञेय अपराध (Non- cognizable cases) की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत कानूनी कार्रवाई भी करने का नियम है। इसमें दोषी पाए जाने पर छह माह की सजा का प्रावधान रखा गया है।

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किसे मिलती है चुनाव ड्यूटी से छूट?

4 कारणों से किसी सरकारी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी रद्द हो सकती है।

  1. यदि किसी कर्मचारी को दो अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी मिली है तो वह एक स्थान पर ड्यूटी रद्द करने का अनुरोध कर सकता है क्योंकि उसके लिए दोनों स्थानों पर रिपोर्ट करना मुश्किल होगा।
  2. अगर पहले से आपकी विदेश यात्रा की योजना है जो लोकसभा चुनाव की तारीखों के आस-पास है तो चुनाव ड्यूटी रद्द हो सकती है। इसमें टिकट और दिए गए वीजा को यात्रा के प्रमाण के रूप में देना होगा।
  3. अगर कोई कर्मचारी किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़ा है, तो वह अपनी राजनीतिक संबद्धता की जानकारी देते हुए ड्यूटी से छूट मांग सकता है।
  4. अगर कोई व्यक्ति गंभीर हार्ट या दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं जो कामकाज को प्रभावित करता है तो वो भी चुनाव ड्यूटी से छूट मांग सकता है। उसे संबंधित कर्मचारी को सभी आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे।

बता दें कि चुनाव ड्यूटी से छूट के आदेश केवल जिला निर्वाचन अधिकारी ही दे सकते हैं। अधिकांश जिलों में, जिला कलेक्टर को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13एए के अनुसार डीईओ के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। अधिनियम कहता है कि वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो नामित डीईओ की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण कर रहा है।

Positive सार

लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Chunav 2024) के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आपसे हमारा ये अनुरोध है कि अपने मत का उपयोग करने के लिए चुनाव का हिस्सा जरूर बनें और एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं।

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Rishita Diwan

Content Writer

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