Lok Sabha Speaker की कितनी होती है सैलरी? मिलती है कौन सी सुविधाएं?

Lok Sabha Speaker: 18वें लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव के बाद अब प्रधानमंत्री पद की शपथ, मंत्रमंडल का गठन और लोकसभा स्पीकर के पदों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर कौन होते हैं जो संसद की अध्यक्षता करते हैं। साथ ही उन्हें कौन सी सुविधाएं और कितनी वेतन दी जाती है। जानते है सबकुछ…

संसद के स्पीकर का महत्व

भारत एकलोकतांत्रिक देश है। ऐसे में भारत में लोकसभा अध्यक्ष, भारतीय संसद के निम्न सदन के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। लोकसभा स्पीकर की भूमिका वेस्टमिंस्टर सिस्टम पर बेस्ड होती है। ये एक ऐसी शासन-व्यवस्था की तरह होती है वैधायिकीय सभापति के बराबर होती है। इस पद का चुनाव आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली  बैठक में ही किया जाता है। लोकसभा स्पीकर सांसदों में से ही एक होता है।

लोकसभा अध्‍यक्ष का चुनाव

आम चुनाव के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक में ही लोकसभा अध्यक्ष (Lok Sabha Speaker) का चुनाव होता है। चुनाव की तिथी राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। इसकी सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को देनी होती है। निर्वाचन की तिथि के एक दिन पहले ही अध्यक्ष चुने जाने वाले सदस्‍य के नाम के साथ प्रस्ताव महासचिव को लिखित रूप में देता है। यह प्रस्ताव किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी होता है। इसके बाद एक दिन तय किया जाता है जिस पर एक साधारण मतदान प्रक्रिया के बाद बहुमत मिलने पर अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जिसके बाद वह लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ लेता है।

शक्तियां और जिम्मेदारियां

  • लोकसभा अध्‍यक्ष (Lok Sabha Speaker) का कार्यकाल 5 साल होता है।
  • लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सभी सेशन की अध्यक्षता करते हैं।
  • सदन के कामकाज का संचालन करता है।
  • अध्यक्ष के पास शक्ति होती है कि वह, इस बात का निर्णय ले कि कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं। सदन के अंदर र अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है।
  • अनुशासन भंग करने पर किसी भी सदस्य के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति लोकसभा स्पीकर के पास होती है।
  • प्रस्तावों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन आदि को लाने की अनुमति देता है।
  • अध्यक्ष तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा होगा।

लोकसभा अध्यक्ष का वेतन

लोकसभा स्पीकर को 1954 के संसद अधिनियम के तहत वेतन, भत्ते और पेंशन मिलती हैं। अधिनियम के मुताबिक एक लोकसभा स्पीकर का प्रतिम माह वेतन 1 लाख रुपए होता है। 70,000 हजार रुपए प्रतिमाह का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी दिया जाता है। सांसदों की तरह ही अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलती है।

READ MORE     

Positive सार

लोकसभा अध्‍यक्ष चाहे देश में हो या विदेशी दौरा कर रहा हो, उसे मिलने वाली सुविधाओं में फ्री आवास, फ्री यात्रा और फ्री बोर्डिंग होती है। स्पीकर को उसके पूरे कार्यकाल के दौरान भारत सरकार की तरफ आवास की भी सुविधा मिलती है। इनके अलावा लोकसभा अध्‍यक्ष और उनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाती है।

Avatar photo

Rishita Diwan

Content Writer

ALSO READ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Owner/Editor In Chief: Dr.Kirti Sisodia 

Office Address: D 133, near Ram Janki Temple, Sector 5, Jagriti Nagar, Devendra Nagar, Raipur, Chhattisgarh 492001

Mob. – 6232190022

Email – Hello@seepositive.in

FOLLOW US​

GET OUR POSITIVE STORIES

Uplifting stories, positive impact and updates delivered straight into your inbox.