Lok Sabha Election 2024: कैसे भरा जाता है चुनाव के लिए नॉमिनेशन, क्या है प्रोसेस?

Lok Sabha Election 2024: देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। देश में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जोर-शोर से लगा है। चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट भी नॉमिनेशन भरकर अपना नाम देंगे। तो आज हम चुनाव से जुड़ी इसी प्रक्रिया की बात करेंगे। कि कैसे कैडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरता है और ये नॉमिनेशन फॉर्म कौन अप्रूव करता है।

नामांकन प्रक्रिया

नामांकन प्रक्रिया को ही अंग्रेजी में नॉमिनेशन प्रोसेस (Noimination Filing) कहा जाता है। इसके जरिए योग्य उम्मीदवार जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने पहुंचकर अपना नामांकन पेपर सबमिट करता है।  ये वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रत्याशी ये दावा करते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए वो सही दावेदार हैं और वो जनता के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट की ओर से जमा कराए गए सभी प्रमाण पत्रों की जांच के बाद चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी को तय करता है। नॉमिनेशन प्रोसेस के फाइनल होने का बाद ही कैंडिडेट अपना प्रचार प्रसार शुरू करते हैं।

क्या है नामांकन का प्रोसेस?

Lok Sabha Election 2024 के लिए कैंडिडेट नामांकन शुरू कर चुके हैं। दरअसल इस प्रोसेस में कैंडिडेट  जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जाकर नामांकन फॉर्म जमा करते हैं। नामांकन फॉर्म के साथ कैंडिडेट को जमानत राशि के रूप में तय राशि भी जमा करना होता है। उम्मीदवार नामांकन के साथ शपथ पत्र भी देता है। नोटरी लेवल पर इस शपथ पत्र को तैयार करवाया जाता है। इस शपथ पत्र में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपनी आय- व्यय के ब्यौरा और दूसरी जरूरी जानकारी देनी होती है।

नामांकन कौन करता है?

ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जिसका नाम वोटर लिस्‍ट में शामिल है वो लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेशन करने के लिए पात्र है। जब किसी कैंडिडेट को कोई राजनैतिक पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो इसे ही टिकट मिलना कहा जाता है। वहीं तमाम प्रत्‍याशी खुद ही सिंबल के साथ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचते हैं। चुनाव आयोग कैंडिडेट को पार्टी सिंबल देती है।

जरूरी दस्तावेज

लोकसभा इलेक्शन (Lok Sabha Election 2024) के लिए नामांकन भरने जाने वाले प्रत्याशी को अपना पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्‍तावेज ले जाना होगा। साथ ही शै‍क्षणिक जानकारी, हथियारों से जुड़ी जानकारी, जेवर वगैरह के बारे में भी बताना होता है। अगर कैंडिडेट के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला चल रहा है, कोर्ट केस दर्ज है या फिर किसी मामले में सजा हो चुकी है तो उसके बारे में भी जानकारी देना आवश्यक है। ऐसी सभी जानकारियों को लिए एफिडेविट बनवाया जाता है।

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नाम वापस लेने का प्रोसेस

नामांकन पत्र जमा करने के बाद चुनाव आयोग नामांकन फॉर्म और दी गई जानकारियों की जांच करता है। इसके बाद नाम वापसी जैसी प्रक्रियाएं भी होती है। कई बार चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी तय समय में चुनाव से नाम भी वापस ले सकते हैं। इसके लिए एक एफिडेविट पर घोषणा पत्र दिया जाता है। जिसमें नाम वापसी करने की डिटेल लिखी होती है।

Positive सार

लोकसभा इलेक्शन (Lok Sabha Election 2024) लोकतंत्र का त्यौहार है। इसका हिस्सा बनना सभी व्यस्क नागरिकों की जिम्मेदारी है। seepositive आपसे अपील करता है कि लोकतंत्र की मजबूती को बनाए रखने के लिए अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें और वोट देने मतदान केंद्र तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आपको भारतीय लोकतंत्र और चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी सरल शब्दों में समझनी है तो आप seepositive केYoutube चैनल पर जाकर भारतपर्व का एपिसोड देख सकते हैं।

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Rishita Diwan

Content Writer

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