EPFO Rules 2022: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जिसके तहत जो भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization-EPFO) के सदस्य हैं उन्हें नए सर्कुलर से फायदा मिलेगा। दरअसल इंप्लाइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के तहत अंशधारकों को 7 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य पीएफ खाताधारक (PF Account Holders) की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य को फाइनेंशियल सेक्योरिटी देना है।
EPFO ने जारी किया नया सर्कुलर
बता दें कि इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए EPFO ने साफ तौर पर कहा है कि भविष्य निधि (PF) या कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के वे सभी खाताधारक कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। बावजूद इसके कि जब वे मृत्यु के दौरान बिना वेतन छुट्टी/अवैतनिक छुट्टी (LWP) पर होंगे।
क्या कहता है नियम?
EPFO के मुताबिक अगर कोई खाताधारक मृत्यु के दिन बिना सैलरी छुट्टी (LWP) पर है और उसका मासिक ईपीएफ या पीएफ (EPF और PF) अंशदान उसके भविष्य निधि खाते में नहीं दिया जा रहा है तब भी वह इस योजना का लाभ लेने का हकदार है। इसके लिए बस EPFO सदस्य को मृत्यु के दिन संस्थाबन के मस्टर रोल में होना जरूरी है, साथ ही सुनिश्चित लाभ का दावा करने के लिए दूसरी शर्तों को पूरा करना चाहिए।
क्या है शर्त?
ईपीएफओ (EPFO) ने सर्कुलर जारी कर यह बताया है कि अगर कोई कर्मचारी सदस्य बिना वेतन के छुट्टी पर था (परिणामस्वरूप नियोक्ता द्वारा कोई योगदान नहीं मिला) या किसी दूसरे कारण से अनुपस्थित था और अवधि के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आश्वासन लाभ दिया जाएगा। यानी कि नियोक्ता द्वारा किसी भी योगदान का भुगतान नहीं किया था, लेकिन उसकी मृत्यु के दिन कंपनी के मस्टर रोल में था और निर्धारित शर्तों को पूरा कर रहा था।
7 दिन में होगा वेरिफिकेशन
मृतक पीएफ खाताधारक के परिवार के सदस्यों को परेशान नहीं करने का निर्देश ईपीएफओ ने दिया है। ईपीएफओ ने कहा कि उचित वेरिफिकेशन 7 दिनों के अंदर होना चाहिए। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को परेशान नहीं किया जाए।