BUDGET 2023 में उठाए गए ये कदम हैं खास, टैक्स से लेकर महिला सम्मान निधि तक मिल रहे हैं कई लाभ !


BUDGET 2023 में सरकार ने हर वर्ग को राहत देने की पूरी कोशिश की है। सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में मैक्जीमम (Maximum) निवेश की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है तो वहीं महिलाओं के लिए ‘महिला सम्मान स्कीम’ शुरू करने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही पैन के PF निकालने पर अब कम टैक्स देना पड़ेगा। जानते हैं बजट के कुछ विशेष बदलावों और नई योजनाओं के बारे में…

बिना पैन के PF निकालने पर देना होगा पहले की तुलना में कम टैक्स

प्रोविडेंट फंड (PF) से पैसे निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिसके तहत अब PAN लिंक्ड नहीं होने पर पैसे निकालने के दौरान 30% की जगह 20% TDS ही देना होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। बदले नियम का फायदा उन PF होल्डर्स को मिलेगा, जिनका पैन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है।

KYC प्रोसेस को किया गया है सरल

वित्तीय बाजार जानकार ये बताते हैं कि बजट में KYC प्रोसेस को आसान बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। आने वाले दिनों में सरकार KYC की प्रक्रिया को और भी सरल बनाएगी। रिस्क के आधार पर KYC प्रोसेस की जाएगी।
बजट में वित्तमंत्री ने बताया था कि, सरकार बैंकिंग कंपनीज एक्ट, RBI एक्ट, IFSC एक्ट में बदलाव करने वाली है। KYC प्रोसेस को ‘one size fits all’ के अप्रोच के बजाय ‘रिस्क के आधार’ पर सरल करने का काम किया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर के नियामकों को इसके लिए प्रोत्साहित तो किया जाएगा, ताकि वे डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए KYC प्रोसेस डेवलप करें।

सीनियर सिटीजन्स को जमा पर मिलेगा लाभ

सीनियर सिटीजन्स को सेविंग्स पर लाभ दिया जा रहा है। सेविंग्स स्कीम में अब अधिकतक 30 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। पहले इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए ही निवेश किया जा सकता था। सरकार ने इस बजट से स्कीम पर सालाना 8% ब्याज देने की घोषणा की है।

महिला सम्मान स्कीम में भी महिलाओं को लाभ

सरकार ने बजट में 7.5% ब्याज दर के साथ ‘महिला सम्मान सेविंग सर्टीफिकेट’ को लॉन्च किया है। जिसमें महिलाएं 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी। अभी देश में 78% कामकाजी महिलाएं भी गोल्डन रूल ऑफ सेविंग यानी 20% बचत भी नहीं कर पाती हैं। 2 लाख रुपए की स्कीम से दो साल में 30 हजार रुपए का फायदा महिलाओं को मिलेगा।

फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड में बदलने पर टैक्स नहीं देना होगा

फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड या ई-गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदलने को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। यानी कि अब कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। अब तक गोल्ड खरीदी के 3 साल बाद बेचने पर 20% टैक्स व लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर 4% सेस देना होता था।

Avatar photo

Dr. Kirti Sisodia

Content Writer

ALSO READ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Owner/Editor In Chief: Dr.Kirti Sisodia 
Devendra Nagar, Raipur, Chhattisgarh 492001
Mob. – 6232190022

Email – Hello@seepositive.in

GET OUR POSITIVE STORIES