वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दीपावली के मौके पर 2021-22 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके अनुसार सभी पात्र कर्मियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत आने वाले वे सभी अराजपत्रित कर्मचारी, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी इस बोनस का लाभ मिलेगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी एडहॉक बोनस का फायदा मिलेगा।
अस्थाई कर्मचारियों को लाभ
6 अक्तूबर को जारी आदेश में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है कि, एडहॉक बोनस के तहत जो रकम मिलती है, उसका निर्धारण करने के लिए एक नियम तय है। कर्मियों का औसत वेतन, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, उसके आधार पर यह बोनस जोड़कर मिलता है। अगर किसी कर्मी को सात हजार रुपये मिलने हैं तो उसका 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 6907 रुपये होगा। इस तरह के बोनस का फायदा, केंद्र सरकार के उन नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2022 को सेवा में हों। और उन लोगों ने साल 2020-22 के दौरान कम से कम छह महीने तक लगातार ड्यूटी दी है।
ब्रेक है तो नहीं मिलेगा बोनस
वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार जो कर्मचारी अस्थायी तौर से एडहॉक बेस पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें भी यह बोनस मिलेगा, बस शर्त यह है कि उनकी सेवा के बीच किसी तरह का कोई ब्रेक न रहा हो। ऐसे कर्मचारी जो, 31 मार्च 2022 को या उससे पहले सेवा से बाहर हैं, या जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या सेवानिवृत हो गए हैं उन्हें स्पेशल केस माना जाएगा। इसके तहत वे कर्मी, जो अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हुए या दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में 6 महीने तक नियमित ड्यूटी की है तो उन्हें भी एडहॉक बोनस के योग्य माना जाएगा।