Income Tax Refund: जानें कैसे मिलता है इनकम टैक्स रिफंड, 31 अगस्त तक 1.97 करोड़ करदाताओं को जारी हुआ रिफंड


Income Tax Refund इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2022 तक 1.97 करोड़ करदाताओं को 1.14 लाख करोड़ रुपए का रिफंड दिया है। इसमें से 61 हजार 252 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड के रूप में 1.96 करोड़ करदाताओं को दिया गया। वहीं 1.47 लाख करदाताओं को 53 हजार 158 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड मिला है।

ऐसे चेक कर सकते हैं अपने रिफंड का स्टेटस

करदाता tin.tin.nsdl.com पर जाएं

रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए यहां दो जानकारी भरें

1. पैन नंबर

2. जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल।

फिर नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।

बाद में Proceed पर क्लिक करते ही स्टेटस आ जाएगा।

कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक रिफंड नहीं मिला होगा। तो अगर आपका भी रिफंड नहीं मिला है, ऐसे में इसके कई कारण हो सकते हैं। जानते हैं रिफंड देरी से आने के क्या कारण हो सकते हैं।

बैंक अकाउंट की गलत जानकारी देना

बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेट नहीं होना

रिटर्न वेरिफाई नहीं करने पर लगता है ज्यादा समय

आयकर विभाग के ईमेल का जवाब नहीं देना

आमतौर पर 2 से 3 महीने में आता है रिफंड

ITR प्रोसेसिंग के बाद टैक्स रिफंड आने में सामान्यत: एक महीने का समय लगता है। सामान्य रूप से सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेक्टर से ITR के प्रोसेसिंग को पूरा होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है।

जानें क्या है रिफंड?

कंपनी अपने कर्मचारियों को सालभर वेतन देने के दौरान उसके वेतन में से टैक्स का अनुमानित हिस्सा पहले ही काट लेती है और सरकार के खाते में जमा कर देती है। कर्मचारी साल के आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जिसमें वे यह बताते हैं कि टैक्स के रूप में उनकी तरफ से कितनी देनदारी है। और अगर वास्तविक देनदारी पहले काट लिए गए टैक्स की रकम से कम है, तो शेष राशि रिफंड के रूप में कर्मचारी को वापस मिल जाती है।

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Dr. Kirti Sisodhia

Content Writer

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