INCOME TAX: जानें ITR भरने से जुड़ा खास नियम, टैक्स भरने के बाद वैरिफाई करना भी जरूरी!



ITR: फाइनेशियल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। तो अगर में अगर आपने ITR फाइल किया है और उसका वरिफिकेशन नहीं किया है तो सावधान रहें। दरअसल आईटीआर भरने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी होता है। इसके बिना फॉर्म अधूरा माना गया है। ITR फाइल करने का लास्ट प्रोसेस फॉर्म सबमिट नहीं बल्कि वेरिफिकेशन होता है। अगर आप ऑनलाइन ही इसका वैरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये न्यूज आपके काफी काम की है। इसके जरिए हम बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं।

इनकम टैक्स वैरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल को वेरिफाई करने के लिए सबसे पहले पैन से आधार का लिंक जरूरी है।
आप पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन कर लें।
फिर अगले पेज पर ऊपर की तरफ e-file का ऑप्शन दिखाई देगा।
जिसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन में जाकर ई वेरिफाई रिटर्न के विकल्प को चुनें।
फिर आपका जो भी रिटर्न फाइल हुआ होगा वो दिखाई देने लगेगा।
अब ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और वेरिफाई रिटर्न यूजिंग आधार OTP के ऑप्शन का चुनाव करें।
ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज मिलेग जिसके जरिए आप वेरिफिकेशन हो जाएगा।
आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस वन टाइम पासवर्ड को देने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें, फिर आपका ITR वेरिफाई दिखने लगेगा।

30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन जरूरी

इनकम टैक्स रिटर्न का पूरा महत्वपूर्ण प्रोसेस है वेरिफिकेशन, इसके बिना आइटीआर दाखिल करने की प्रॉसेस को अधूरा माना जाता है। वेरिफिकेशन के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR को आगे बढ़ाता है। साथ ही ITR को अगर वेरिफाई नहीं करावाया गया तो आपका रिफंड रुक जाएगा। पहले रिटर्न भरने के 120 दिनों तक वेरिफिकेशन करना जरूरी होता था लेकिन इसे घटाकर अब 30 दिन कर दिया गया है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका ITR फाइल नहीं होगा।

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Dr. Kirti Sisodhia

Content Writer

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