

अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हैं तो आपको 30 जून तक अपने केवाईसी को अपडेट कराना होगा। अगर आपका KYC नहीं है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जिसके बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल होगा।
KYC कराना जरूरी
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में बदलाव किए हैं। कि अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 जून 2022 तक उसकी KYC करनी जरूरी होगी। अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा।
जिसके बाद आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यीक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं होगा। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह प्रोसेस पूरा होगा।
जरूरी हैं ये जानकारियां
प्रत्येक डीमैट अकाउंट में 6 जानकारियों के साथ KYC कराना जरुरी है, लेकिन सभी डीमैट खाते अभी तक 6 KYC मानदंडों के साथ अपडेट नहीं हुए हे। एक डीमैट, ट्रेडिंग खाता धारक को इन 6 KYC विशेषताओं को अपडेट कराना अनिवार्य है।
जिसमें नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल ID, आय सीमा मांगी गई है। 1 जून, 2021 से खोले गए नए डीमैट खातों के लिए सभी 6-KYC मानदंड अनिवार्य किए गए हैं।
KYC कतने के प्रोसेस
डीमैट अकाउंट को डीएक्टिव होने से रोकने के लिए KYC कराने की सलाह दी जा रही है। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस ऑनलाइन KYC की सुविधा देते हैं। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस जाकर भी KYC कराया जा सकता है।