New GST Rates: भारत सरकार ने आम लोगों और छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए GST (Goods and Services Tax) की दरों में बड़ा बदलाव किया है। अब रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों जैसे साबुन, दवाएं, बीमा, छोटी कारें और मोटरसाइकिलों पर टैक्स कम लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई GST दरें कब से लागू होंगी? आइए जानते हैं।
नई GST दरें कब से लागू होंगी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी कि दीवाली से पहले लोगों को जीएसटी में राहत मिलेगी। इसके बाद बुधवार रात को हुई GST काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। नई दरें 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से लागू होंगी।
अब सिर्फ दो स्लैब
- पहले GST की चार टैक्स दरें (5%, 12%, 18% और 28%) थीं। लेकिन अब सरकार ने इसे सरल बनाते हुए सिर्फ दो टैक्स स्लैब – 5% और 18% रखे हैं।
- कुछ लक्ज़री और नुकसानदायक वस्तुएं (Sin Goods) जैसे तंबाकू, पान मसाला, बड़ी गाड़ियां और कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% टैक्स लागू होगा।
क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा?
वस्तु / सेवा | नई GST दर (%) | प्रभाव |
साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, घरेलू सामान | 5% | रोज़मर्रा की चीजें सस्ती होंगी |
छोटी कारें (≤ 4 मीटर, पेट्रोल ≤1200cc, डीज़ल ≤1500cc) | 18% | पहले 28% थी, अब कार खरीदना होगा सस्ता |
बड़ी कारें / लक्ज़री वाहन | 40% | विलासिता की गाड़ियां महंगी होंगी |
मोटरसाइकिल (≤ 350cc) | 18% | आम उपभोक्ताओं को राहत |
मोटरसाइकिल (> 350cc) | 40% | रॉयल एनफील्ड जैसी गाड़ियां महंगी होंगी |
बीमा (स्वास्थ्य व जीवन बीमा) | 0% | अब बिना टैक्स, परिवार को बड़ी राहत |
जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर व दुर्लभ बीमारियों की दवाएं | 0% | मरीजों के लिए बड़ी राहत |
सीमेंट व निर्माण सामग्री | 18% | रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा |
तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, सिगरेट | 40% | तुरंत लागू नहीं, लेकिन महंगा होगा |
कोल्ड ड्रिंक व कैफीन युक्त पेय | 40% | पहले 28%, अब और महंगे होंगे |
इन चीजों पर सिर्फ 5% GST
सरकार ने रोज़मर्रा की कई वस्तुओं पर GST घटाकर 5% कर दिया है। इसमें शामिल हैं,
- साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल
- टूथब्रश, टूथपेस्ट
- साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर
- पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, इंस्टेंट नूडल्स, पास्ता
- चॉकलेट, कॉफी
- कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी
- संरक्षित मांस और अन्य खाद्य उत्पाद
किसको मिलेगा सबसे बड़ा फायदा?
- आम उपभोक्ता – रोज़मर्रा की चीजें सस्ती होंगी।
- मिडिल क्लास परिवार – कार और मोटरसाइकिल खरीदना होगा आसान।
- रियल एस्टेट सेक्टर – सीमेंट और निर्माण सामग्री पर कम टैक्स से घर बनाना सस्ता।
- स्वास्थ्य क्षेत्र – जीवन रक्षक दवाओं और बीमा पर टैक्स हटने से बड़ी राहत।
Positive सार
नई GST दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इस फैसले से आम आदमी को रोज़मर्रा की चीज़ों में राहत मिलेगी, जबकि लक्ज़री और नुकसानदायक वस्तुओं पर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा। सरकार का यह कदम न केवल महंगाई कम करेगा, बल्कि उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा।