

One MLA-One Pension: पंजाब सरकार ने जनता का पैसा बचाने के लिए एक नया कदम उठाया है। जिसके तहत ‘One MLA-One Pension’ कानून लाया गया है। राज्य में ‘एक विधायक-एक पेंशन‘ कानून पर मुहर लग चुकी है। यानी कि अब से विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन दी जाएगी। इससे जुड़े विधेयक को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मंजूरी दे दी है।
हाल ही में इसकी जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से जनता के टैक्स का पैसा बचेगा। इस कानून के लागू होने के बाद अब विधायकों को अलग-अलग मिलने वाली पेंशन खत्म होगी।
सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर दी जानकारी
पहले एक से ज्यादा बार विधायक चुने जाने पर अलग-अलग कार्यकाल के लिए पेंशन दी जाती थी। लेकिन अब विधायकों को केवल एक ही कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और कहा, ‘मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यपाल जी ने “एक विधायक-एक पेंशन” वाले गजट नोटिफिकेशन को मंजूरी दी है. इससे जनता के टैक्स का बहुत पैसा बच पाएगा।’
दरअसल इससे पहले विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75 हजार रुपये की पेंशन दी जाती थी। इसके बाद, आगे के हर एक कार्यकाल के लिए अलग 66 प्रतिशत पेंशन राशि भी दी जाती थी। अब तक 250 से ज्यादा पूर्व विधायकों को पेंशन का लाभ मिल रहा था। हालांकि इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद अब से एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन का लाभ मिलेगा।
19.53 करोड़ रुपयों की होगी बचत
पंजाब विधानसभा में यह विधेयक 30 जून को पारित हुआ था। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने पहले इस अध्यादेश को अपनी सहमति नहीं प्रदान की थी। पंजाब कैबिनेट ने यह अध्यादेश 2 मई को जारी किया था। इसके नॉटिफिकेशन में हुई देरी की वजह से सरकार विधायकों को कई तरह की पेंशन दे रही थी। पेंशन के सीमित होने से सरकारी खजाने में 19.53 करोड़ रुपये की सीधे बचत होगी, जो सिर्फ विधायकों की पेंशन में खर्च की जाती थी। सरकार के इस फैसले से अब सरकारी खजाने पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा।