

SINGLE-USE PLASTIC BAN: केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से एक अहम फैसले पर मुहर लगा दी है। जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत प्लास्टिक की ऐसी चीजें बैन होंगी जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। केंद्र द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाते हुए यह जारी किया है कि- सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन होगा इनमें आमतौर पर ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। और रीसाइक्लिंग प्रक्रिया के लिए ये उपयोग नहीं की जाती हैं। ये प्लास्टिक प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
राज्य सरकारें करेंगी पहल
SINGLE-USE PLASTIC BAN को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारें एक अभियान शुरू कर ऐसी वस्तुओं के निर्माण, वितरण, भंडारण और बिक्री से जुड़ी इकाइयों को बंद कराने में सहयोग करेंगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से जारी किया गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके तहत जुर्माना, जेल की अवधि या फिर दोनों शामिल हैं।
यह भी जारी किया गया है कि प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित हुए हैं। प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग की जांच के लिए विशेष प्रवर्तन दल गठित किए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी प्रतिबंधित एसयूपी वस्तु की अंतरराज्यीय आवाजाही को रोकने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करने का भी आदेश है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने लोगों की मदद लेने के लिए एक शिकायत निवारण ऐप की शुरूआत की है। एफएमसीजी क्षेत्र में पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इसे विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) दिशानिर्देशों के अनुसार रखा जाएगा।
पीएम मोदी ने दिया था संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (SINGLE-USE PLASTIC) वस्तुओं को चरणबद्ध करने का संदेश दिया था जिस पर काम करते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को जारी किया था।