आज का दौर समानता का दौर है, यहां लड़का और लड़की में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। वहीं लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। जिनकी मदद से बेटियां पढ़ भी रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार की एक ऐसी योजना है जो भारत में लिंगानुपात को बैलेंस करने का काम कर रही है। इस योजना का नाम है माझी कन्या भाग्यश्री योजना (Majhi Kanya Bhagyashree Yojana) जिसके तहत माता-पिता को बेटियों की परवरिश के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government Scheme) की ओर से चलाई जाने वाली योजना माझी कन्या भाग्यश्री योजना (Majhi Kanya Bhagyashree Yojana) की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी परिवार में दो बेटियां हैं, तो उनको भी इस योजना के तहत लाभ सरकार की तरफ से दिया जाता है।
माझी कन्या भाग्यश्री योजना के बारे में
माझी कन्या भाग्यश्री योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य के नागरिकों को ही दी जाएगी। इस योजना के तहत मां और बेटी के नाम से बैंक में ज्वॉइंट अकाउंट होना जरूरी है। माझी कन्या भाग्यश्री योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग बेटी के शिक्षा के लिए किया जा सकेगा।
योजना का लाभ
योजना में खोले गए मां बेटी के ज्वाइंट अकाउंट में 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 5000 रुपये का ओवरड्रॉफ्ट सरकार के द्वारा किया जाता है। वहीं, अगर माता पिता लड़की के जन्म के बाद नसबंदी करवाते हैं तो 50 हजार रुपये की राशि भी पैरेंट्स को दी जाती है। दो लड़की के बाद नसबंदी करवाने वाले माता-पिता की दोनों लड़कियों को 25 हजार-25 हजार रुपये की राशि मिलती है।
योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
आवेदन करने के लिए आधार कार्ड
माता या लड़की का बैंक अकाउंट पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र
बता दें कि तीसरे बच्चे को इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए महाराष्ट्र शासन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर माझी कन्या भाग्यश्री योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को पूरी तरह भरकर और दस्तावेज अटैच कर महिला और बाल विकास के कार्यालय में जमा कर दें।