45 दिनों में ऐसे कर सकते हैं चैलेंज
Traffic Challan Challenge: अक्सर सड़क पर चलते समय अनजाने में या किसी तकनीकी चूक के कारण गलत ट्रैफिक चालान कट जाता है। अब तक लोग इस उलझन में रहते थे कि गलत चालान को रद्द कैसे करवाया जाए। इसी समस्या का समाधान करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ट्रैफिक चालान को चुनौती देने की पूरी प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित कर दी है। अब वाहन मालिक न केवल चालान को चैलेंज कर सकते हैं, बल्कि अपनी बात रखने के लिए उन्हें एक निश्चित मंच भी प्रदान किया गया है।
क्यों पड़ी नई व्यवस्था की जरूरत?
आंकड़ों के अनुसार, देश भर में जारी होने वाले कुल ई-चालान में से केवल 38% का ही भुगतान किया जाता है। बहुत से लोग चालान को नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण परिवहन विभाग उनके आरसी (RC) या ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़े काम नहीं रोक पाता था। नई व्यवस्था का उद्देश्य चालान निपटान की प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनाना है।
चालान को चुनौती
समय-सीमा और प्रक्रिया
यदि आपको लगता है कि आपका चालान गलत कटा है, तो अब आपके पास 45 दिनों का समय है।
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.in पर लॉग इन करें।
- सबूत पेश करें: यहाँ आप अपने दस्तावेजी सबूतों (जैसे फोटो, वीडियो या दस्तावेज) के साथ संबंधित अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
- सुनवाई और फैसला: चुनौती देने के बाद, अधिकारी को 30 दिनों के भीतर आपकी दलीलों को सुनकर फैसला लेना होगा।
- परिणाम: यदि अधिकारी आपके सबूतों से संतुष्ट होता है, तो वह चालान रद्द कर देगा। यदि दलील खारिज होती है, तो अधिकारी को इसका लिखित कारण पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
45 दिनों में चुनौती नहीं देते, तो क्या?
यदि आप निर्धारित 45 दिनों के भीतर चालान को चुनौती नहीं देते हैं, तो कानूनन यह मान लिया जाएगा कि आपने अपराध स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में आपको चालान जारी होने के 75 दिनों के भीतर (45 दिन चुनौती अवधि + 30 दिन भुगतान अवधि) जुर्माने की राशि जमा करनी होगी। भुगतान न करने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
फैसले से असंतुष्ट होने पर विकल्प
अगर परिवहन अधिकारी आपकी चुनौती को खारिज कर देता है और आप अभी भी खुद को सही मानते हैं, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके लिए आपको जुर्माने की 50% राशि पहले जमा करनी होगी और फिर अदालत में अपील करनी होगी।
भुगतान न करने पर गंभीर परिणाम
नई व्यवस्था में नियमों को काफी सख्त बनाया गया है। यदि आप समय पर चालान नहीं भरते हैं, तो,
- प्रतिदिन नोटिस: भुगतान की समय-सीमा खत्म होने तक आपको हर दिन रिमाइंडर नोटिस भेजा जाएगा।
- सेवाएं बाधित: जब तक चालान का निपटारा नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आपके डीएल (DL) रिन्यूअल, गाड़ी ट्रांसफर, डुप्लीकेट लाइसेंस या एनओसी (NOC) जैसे किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं करेगी।
- ब्लैकलिस्टिंग: आपके वाहन या लाइसेंस को पोर्टल पर ‘Not to be Transacted’ के रूप में मार्क कर दिया जाएगा।
पारदर्शिता और जिम्मेदारी
सड़क परिवहन मंत्रालय की यह नई पहल वाहन स्वामियों को अपनी बात रखने का हक देती है, साथ ही यह सिस्टम में मौजूद खामियों को भी दूर करती है। अब कोई भी चालान अपने आप कोर्ट नहीं जाएगा, जिससे अदालतों का बोझ कम होगा और आम नागरिक घर बैठे ही अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे। अगली बार यदि गलत चालान कटे, तो घबराएं नहीं, बल्कि नियमों के तहत उसे चुनौती दें।
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