NRI Voters: लोकसभा चुनाव (Loksabha Chunav 2024) के लिए मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं। ऐसे में हर भारतीय लोकतंत्र का मजबूत हिस्सा बनकर अपना महत्वपूरण मतदान देगा। भारत के इस लोकतंत्र के त्यौहार में भारत में रहने वाले भारतीय और भारत के बाहर रहने वाले यानी की NRI (Non-Resident Indian) भी वोट करेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि कैसे भारत के बाहर रहने वाले लोग वोट डालेंगे। क्या ये सभी NRI वोट डालने भारत आएंगे? तो चलिए आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, पढ़ें पूरा आर्टिकल…
NRI वोटिंग भारत में
NRI Voters की बात करें तो भारत में उन्हें भारत में रहने वाले नागरिकों के जितना ही अधिकार है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत से संबंध रखने वाले कुछ ऐसे लोग होता हैं जो पढ़ाई या फिर नौकरी की वजह से देश से बाहर रहत हैं। इसलिए एनआरआई वोटर्स को मतदान प्रक्रिया में शामिल करने के लिए एक खास व्यवस्था की जाती है। वे मतदान के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचकर वोट करते हैं।
NRI वोटर्स के लिए योग्यता
- भारत के नागरिक हों।
- 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों।
- शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य भारत से बाहर रह रहे हों।
- किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल न की हो।
- पासपोर्ट में मौजूद पते पर मतदाता के रूप में पंजीकरण के योग्य होना जरूरी है।
वोटिंग के लिए आवेदन का प्रोसेस
NRI Voters को मतदान करने के लिए चुनाव आयोग एक विशेष प्रक्रिया को अपनाता है। इसके लिए मतदाता पंजीकरण पोर्टल www.nvsp.in पर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर फॉर्म 6A भरना होता है। अप्रवासी भारतीय पोर्टल से फॉर्म 6A को डाउनलोड कर 2 कॉपी में भर कर भी आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म 6A के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं जैसे-
- रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो
- पासपोर्ट के उन सभी पन्नों की कॉपी जिसमें फोटो, भारत में वोटर का पता व दूसरी जानकारियां शामिल हों।
- पासपोर्ट में उस पन्ने की कॉपी जरूरी है जिसमें प्रवास वाले देश के वीजा का समर्थन हो।
- डाक से फॉर्म भेजना होता है ये डाक भारत में अपने संसदीय क्षेत्र के चुनाव पंजीकरण अधिकारी के पते पर भेजना होता है। आवेदन सहित सभी डॉक्यूमेंट को अप्रवासी भारतीय स्वप्रमाणित करता है।
आवदेन के बाद की प्रक्रिया
- पासपोर्ट में लिखे पते पर जाकर बूथ लेवल अधिकारी दस्तावेजों की प्रतियों को जांचते हैं।
- दस्तावेजों की प्रतियों का सत्यापन के लिए पते पर कोई संबंधी नहीं मिलने की स्थिति में आवेदन पत्र सत्यापन के लिए सम्बंधित भारतीय दूतावास को भेजा जाता है।
- मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची अपलोड रहती है।
- विदेशी मतदाताओं की सूची संबंधित प्रत्येक मतदाता क्षेत्र की सूची के अंतिम हिस्से में होती है ।
- मतदाता सूची में किसी प्रकार की गलती को सुधारने के लिए फॉर्म-8 का प्रयोग होता है।
वोटिंग प्रोसेस
विदेशी मतदाताओं को वोटर कार्ड जारी नहीं किया जाता है। उसे पोलिंग स्टेशन पर पासपोर्ट दिखाकर मतदान करना होता है। पोलिंग स्टेशन पर पहला चुनाव अधिकारी विदेशी मतदाताओं की सूची में मतदाता के नाम को जांचता है। फिर दूसरा चुनाव अधिकारी मतदाता की उंगली पर स्याही लगाकर उसे एक पर्ची देकर रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाता है। इसके बाद मतदाता पर्ची को तीसरे मतदान अधिकारी को देकर उंगली पर लगी स्याही को जांचा जाता है। पर्ची और स्याही के सत्यापन के बाद मतदाता EVM के जरिए वोट करता है।
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Positive सार
NRI Voter हों या भारत में रहने वाले भारतीय मतदाता, आपको अपने अधिकारों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। साथ ही आपनी जिम्मेदारी के प्रति भी सजग होकर उसे निभाना भी एक भारतीय मतदाता की जिम्मेदारी है। तो वोटिंग डेट्स पर वोटिंग बूथ जरूर पहुंचे और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना अमूल्य वोट जरूर दें। seepositive आपसे ये अपील करती है कि ‘वोट जरूर करें’।


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