Bribe: प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 (Prevention of Corruption Act 1988) और IPC के सेक्शन 171 के तहत रिश्वत (Bribe) यानी घूस लेना (Bribe) एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अनुसार, रिश्वत लेना ही नहीं रिश्वत देना भी अपराध की तरह देखा जाता है।
साल 2022 में भ्रष्टाचार सूचकांक (corruption index) जारी हुआ, इसमें 40 अंकों के साथ भारत का नंबर 85 था। ये बात दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में भारत में भी कमी नहीं है। हमारे देश में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की तादाद कम नहीं है। ऐसे में देश के नागरिकों का ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई अधिकारी उनसे घूस मांगे तो वो इसकी शिकायत कैसे और कहां कर सकते हैं।
पहले जानते हैं क्या है घूसखोरी (Bribe)?
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और IPC के सेक्शन 171 के तहत रिश्वत यानी घूस लेना एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हिसाब से रिश्वत लेना ही नहीं रिश्वत (Bribe) देना भी एक अपराध ही है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई अधिकारी आपसे कोई आधिकारिक काम करने के लिए गैरकानूनी रूप से पैसे वसूलता है तो यह घूसखोरी कहलाएगी। लेकिन कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि घूस (Bribe) लेने वाले अधिकारी की शिकायत कहां और कैसे करें। दरअसल आजकल ऐसे मामलों से आसानी से निपटा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी अधिकारी के घूस (Bribe) लेने परेशान है तो वो इसकी शिकायत कर सकता है।
ऐसे करें घूसखोरी (Bribe) की शिकायत
घूसखोरी या भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए हर राज्य में अलग-अलग एजेंसियां तैयार की गई है। खासतौर से एंटी-करप्शन ब्यूरो की (Bribe) मदद आपको मिल जाएगी। ये हर राज्य में स्थापित की गई है। जहां इस तरह की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में तो ऑनलाइन माध्यम से भी भ्रष्टाचार या घूसखोरी (Bribe) की शिकायत (Bribe) दर्ज की जा सकती है। वहीं अगर कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग तक पहुंचाने की इच्छा रखता है तो ऐसा पत्र, कॉल और फैक्स के जरिए भी किया जा सकता है। ये है इसकी पूरी जानकारी…
घूसघोरी (Bribe) की शिकायत करने का पूरा पता- सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए नई दिल्ली- 110 023.
फोन के जरिए इस नंबर से की जा सकती है शिकायत- 011- 24600200.
इसके अलावा 011- 24651010 या 24651186 पर भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत फैक्स भी कर सकता है।