देश के किसानों के लिए अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में कई योजनाए लॉन्च की है। इनमें से एक है ‘पीएम किसान ट्रैक्टर योजना’। देशभर में बहुत से किसान ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम नहीं रहते हैं। ऐसे में वह किराये पर ट्रैक्टर लेते और चलाते हैं। इससे उनकी खेती तो प्रभावित होती है साथ ही उनकी आमदनी पर भी असर पड़ता है। किसानों को इन मुसीबतों से बचाने के लिए ही ‘पीएम किसान ट्रैक्टर योजना’ की शुरूआत की गई है। किसान ट्रैक्टर आसानी से खरीद सकें इसके लिए केंद्र सरकार इस योजना को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत किसान 20% से 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर व अन्य उपकरण खरीद सकते है।
कैसे ले लाभ?
‘पीएम किसान ट्रैक्टर योजना’ में रजिस्टर करने वाले किसानों के लिए शर्त-
• पिछले 7 साल में किसान कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।
• प्रत्येक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है।
• इस योजना में प्राथमिकता महिला किसानों को दी जाएगी।
• लाभार्थी के नाम पर जमीन होना आवश्यक है।
• किसान के पास सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स भी उपलब्ध होने चाहिए।
• किसान के बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना आवश्यक होगा।
किसान कैसे कर सकते हैं रजिस्टर?
यदि कोई किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे पहले इस योजना के तहत अपना आवेदन करना होगा। देश का हर किसान इस योजना का लाभ ले सकता है। लाभार्थी अपने राज्य की योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है। नए ट्रैक्टर व कृषि उपकरण खरीदने पर किसानों के सीधे बैंक अकाउंट पर सब्सिडी ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसान इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। किसान नजदीकी जनसेवा केंद्र या CSC डिजिटल सेवा (https://digitalseva.csc.gov.in/) के माध्यम से इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
किसानों की आय बढ़ाने में यह योजना अहम भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत किसानों को खेती करने में आसानी होगी। साथ ही खेती में लगने वाली लागत भी कम होगी। विभिन्न नए कृषि उपकरणों के उपयोग से, फसल के उत्पादन मे तेजी से वृद्धि भी होगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से कृषि करने में किसानों को काफी मदद मिलेगी।