भारत सरकार ने कुछ इनकम सोर्स को टैक्स से छूट प्रदान की है। इसका मतलब है कि इन स्रोतों से होने वाली आय पर आपको कोई आयकर नहीं देना होगा।

इन 12 इनकम सोर्स में शामिल हैं:

1. कृषि आय:  किसानों को उनकी कृषि आय पर 5 लाख रुपये तक की छूट प्रदान की जाती है।

2.पेंशन:  कर्मचारियों की भविष्य निधि (EPF) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से प्राप्त पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता है।–

3.मृत्यु लाभ:  मृत्यु लाभ पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जिसमें जीवन बीमा से प्राप्त लाभ, ग्रेच्युटी और परिवार पेंशन शामिल हैं।

4.लॉटरी जीत:  लॉटरी जीत पर 30% टैक्स काटकर दिया जाता है, लेकिन आप कुछ कटौतियों का लाभ उठाकर अपनी कर देनदारी को कम कर सकते हैं।

5.विदेशी छात्रवृत्ति:  विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त छात्रवृत्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

6.रुपये में प्राप्त विदेशी आय:  यदि आप विदेश से रुपये में आय प्राप्त करते हैं, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

7.दुर्घटना बीमा से प्राप्त लाभ:  दुर्घटना बीमा से प्राप्त लाभ पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

9.स्वास्थ्य योजनाओं से प्राप्त लाभ:  स्वास्थ्य योजनाओं से प्राप्त प्रतिपूर्ति या लाभ पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

10.शिक्षा भत्ता:  बच्चों की शिक्षा के लिए प्राप्त भत्ता पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

11.HRA:  हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

12.LTC:  लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

ध्यान दें:  यह सूची केवल जानकारी के लिए है।  यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के लिए कर सलाहकार से सलाह लें।