1 नवंबर से भारत में 3 बदलाव हो हुए हैं, जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। जिसके तहत कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपए सस्ता होगा, जेट फ्यूल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी जिससे हवाई यात्रा का किराया बढ़ सकता है। वहीं GST से जुड़े नियम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं।
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19-किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 115.50 रुपए कम करने का फैसला किया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में कुछ आराम के बाद जून के बाद यह कॉमर्शियल LPG की कीमतों में यह सातवीं कमी है। ऐसा करने से अब दरों में 610 रुपए की कमी देखने को मिल रही है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 6 जुलाई को इसकी कीमतों में 50 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई थी।
• 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,859 रुपए से घटकर 1,744
• कोलकाता में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1959.00 से घटकर 1,846
• मुंबई में कीमत 1,811.50 के बजाय 1,696
• चेन्नई में 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर 2,009.50 से घटकर 1,893 रुपए
जेट ईंधन की कीमतों में इजाफा
एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) या जेट ईंधन की कीमतों में 1 नवंबर से 4842.37 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू एयरलाइंस के लिए जेट ईंधन की कीमत बढ़ने पर आपकी हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। 3. GST रिटर्न के नियमों में बदलाव
GST रिटर्न के नियमों में बदलाव
1 नवंबर से होने वाले बदलावों में अब 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स के लिए GST रिटर्न में चार अंकों का HSN कोड लिखना अनिवार्य किया गया है। इससे पहले दो अंकों का HSN कोड डालना पड़ता था। पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं को छह अंकों का कोड दर्ज करना जरूरी है। इसके साथ ही हुए सभी बदलावों में अब नॉन-लाइफ इंश्योरेंस के लिए अभी KYC अनिवार्य नहीं किया गया है।