सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से टीवी चैनल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके अनुसार अब टीवी चैनल्स को हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय हित से जुड़े कार्यक्रमों को दिखाना अनिवार्य किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपलिंकिंग और डाउनलोडिंग नियमों में कुछ बदलाव करते हुए यह फैसला लिया है कि टीवी चैनल्स रोजाना राष्ट्र हित से जुड़े कंटेंट दिखाएंगे। हालांकि स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और विदेशी चैनल्स को इस विषय पर छूट फिलहाल दी गई है। मंत्रालय के द्वारा जल्द ही इस संबंध में सर्कुलर किया जाएगा।
चैनल्स सर्कुलर से पहले देंगे अपनी राय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा है कि ‘हम जल्द ही इस बारे में एक सर्कुलर जारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हस सभी स्टेक होल्डर्स से मिलकर इस विचार करेंगे।’ चंद्रा ने यह भी कहा है कि कि इस प्रसारण की टाइमिंग क्या होगी इस पर जल्द ही निर्णय भी होगा।
कार्यक्रम का सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है
गाइडलाइन के मुताबिक राष्ट्रीय हित की थीम में शिक्षा और साक्षरता को शामिल किया गया है। वहीं कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर प्रसारण किया जा सकता है।
गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि टीवी चैनल्स बिना एयरवेव्स और फ्रीक्वेंसी के ऑपरेट नहीं होंगे। ये सार्वजनिक संपत्ति की गिनती में शामिल हैं। तो इसका कुछ इस्तेमाल भी कुछ हद तक आम जनमानस के लिए होना चाहिए।
चैनल्स को एडवाइजरी सख्ती से करना होगा पालन
गाइडलाइंस में यह भी शामिल है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित के कंटेंट के प्रसारण को लेकर समय-समय पर चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी करेगी। टीवी चैनल्स के लिए इनका पालन करना अनिवार्य होगा।
नई गाइडलाइन कहती है कि, किसी चैनल को अपनी भाषा में बदलाव करने के लिए या ट्रांसमिशन मोड को स्टैंडर्ड डेफिनेशन (SD) से हाई डेफिनेशन (HD) में बदलने के लिए पहले से परमिशन नहीं लेना है। सिर्फ इसकी सूचना देना ही काफी है।