चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से लेकर आधार से मतदाता सूची को आधार कराने तक कई नियम जारी किए हैं। जिसके तहत चुनाव आयोग के अनुसार 17+ वर्ष के युवा अब 18 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
साथ ही अब से 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरे कर चुके युवा मतदाता पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
आधार को वोटर कार्ड से जोड़ना जरूरी
अगर आपने अब भी अपने आधार को वोटर आईडी कार्ड से नहीं जोड़ा है तो इस काम में देर न करें।, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने इस बारे में सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह 1 अगस्त (1 August) से वोटर आईडी कार्ड को आधार (Aadhaar )से जोड़ने के लिए एक अभियान की शुरूआत करेगा। इस अभियान के जरिये चुनाव आयोग उन मतदाताओं की पहचान करेगा जो एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से पंजीकृत हैं.
कैसे लिंक करें आधार से वोटर आईडी
आधार और वोटर आईडी को लिंक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। आधार सेवा केंद्र पर जाकर भी ऐसा किया जा सकता है। या फिर ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट और चुनावी पंजीकरण कार्यालयों में ऑनलाइन उपलब्ध आवेदन फॉर्म 6-बी भी भर सकते हैं। इसे वोटर हेल्पलाइन ऐप और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर भी ऑनलाइन जोड़ सकते हैं।