केंद्र सरकार ने सरकारी पोर्टल पर की जाने वाली शिकायतों के निपटारे की समय सीमा को कम कर दिया है। सरकार ने इसे 45 दिनों से घटाकर अधिकतम 30 दिन कर दिया है। साथ ही अर्जेंट शिकायतों की सुनवाई को भी प्राथमिकता मिलेगी।
पिछले साल, डीएआरपीजी (DARPG) ने जन शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकतम समय सीमा को 60 दिनों से घटाकर 45 दिन किया गया था।
इसके अलावा यह फैसला किया गया है कि किसी नागरिक से मिले शिकायत को तब तक बंद नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके खिलाफ दायर अपील का निपटान न हुआ हो। इसी तरह निपटाई गई शिकायत को तब बंद माना जाएगा जब शिकायककर्ता के द्वारा उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की हो।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा इस संबंध में आदेश जारी की है। जिसमें कहा गया है कि अगर निपटारा की गई शिकायत के खिलाफ नागरिक से अपील मिलती है तो उसके निपटारे के बाद ही शिकायत को बंद समझा जाएगा।
डीएआरपीजी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। विभाग ने कहा कि उसने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) में व्यापक सुधार लाया है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहां नागरिक सरकारी संगठनों व संस्थानों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग ने कहा कि इसे नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। और सरकार चाहती है कि नागरिकों की आवाज सुनी जाए और वह चाहती है कि वे व्यवस्था पर भरोसा किया जाए।
आदेश जारी कर कहा गया है कि CPGRAMS पर मिली शिकायतों के प्राप्त होते ही तुरंत हल किया जाएगा, लेकिन इसकी अधिकतम समय सीमा अब 30 दिन तक होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर विचाराधीन मामले या नीतिगत मुद्दों आदि के कारण तय समय-सीमा में निपटारा संभव नहीं हुआ तो शिकायतकर्ता नागरिक को अंतरिम रूप से उचित जवाब देगा कि किस वजह से निपटारा नहीं हो सका है।
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