GST काउंसिल की 2 दिनों की मीटिंग 28 जून को खत्म हुई। जिसमें सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए। जीएसटी काउंसिल ने सामान बेचने के तरीकों के मामले में छोटे कारोबारियों को राहत दी है। तो अब कंपोजिशन स्कीम के कारोबारी भी ई-कॉमर्स की मदद से अपने प्रदेश में सामान बेच पाएंगे। वहीं, जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने सोना, गोल्ड ज्वैलरी और जवाहरात की आवाजाही को ई-वे बिल के दायरे में लाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि, राज्यों को कुछ शर्तों के साथ राज्य के भीतर ही आने-जाने निगरानी की अनुमति प्रदान गई है। इसके लिए न्यूनतम मूल्य दो लाख रुपए तय किया गया।, जो कि सामान्य वस्तुओं में 50 हजार है।
GST Council की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घोड़ों की रेस पर 28% GST लगाने पर विचार किया गया। पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया।
महत्वपूर्ण फैसले
1. 2021-22 के लिए GSTR 4 फॉर्म फाइल करने के लिए 28 जुलाई तक लेट फी की छूट दी गई ।
2. 2022-23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए GST CMP 08 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक आगे बढ़ा दी गई है।
3. दो करोड़ तक के टर्नओवर पर 2021-22 के लिए जीएसटीआर 9/9ए रिटर्न फाइल करने की छूट मिलेगी।
4. जीएसटी का भुगतान यूपीआई और आईएमपीएस के जरिये भी किया जा सकेगा ।
5. खाद्य तेल, कोयले पर संचित आईटीसी रिफंड खत्म किया जाएगा।
GST टैक्स स्लैब
5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब GST में हैं। हालांकि, गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगाया जाता है। कुछ अनब्रांडेड और अनपैक्ड प्रोडक्ट ऐसे भी है जिन पर GST नहीं देना होता।